Thursday 9 August, 2018

सुरक्षा से खिलबाड़ कर राजधानी के नाका हिंडोला थाने के सामने चल रहे होटल अर्जुन इंटरनेशनल पर कसा फायर डिपार्टमेंट और एलडीए का शिकंजा : एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर हुई कार्यवाही l








लखनऊ / 09 अगस्त 2018 .....................

बीते जून महीने में यूपी की राजधानी लखनऊ के चारबाग क्षेत्र स्थित होटल एसएसजे और होटल विराट में लगी भीषण आग में हुई मौतों के बाद लखनऊ का अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण मानकों के खिलाफ चलाये जा रहे होटलों के खिलाफ सख्त हो गया है l ताजा मामला राजधानी के नाका हिंडोला थाने के सामने चल रहे होटल अर्जुन इंटरनेशनल का सामने आ रहा है l लखनऊ स्थित नामचीन समाजसेविका उर्वशी शर्मा द्वारा होटल अर्जुन इंटरनेशनल के मालिकों और प्रबंधन पर सुरक्षा से खिलबाड़ करके होटल संचालित करने का  आरोप लगाने वाली शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए  जहाँ एक तरफ लखनऊ के  मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने होटल की ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था में दर्जन भर से अधिक खामियां सामने रख दी हैं तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण  के जोन 6 के अधिशासी अभियंता ने होटल से मानचित्र और अन्य साक्षीय रिकॉर्ड लेकर जांच बैठा दी है l



समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने बताया कि उनको शिकायत मिली कि होटल अर्जुन इंटरनेशनल के स्वामी ने आवासीय और व्यवसायिक मिश्रित भू उपयोग के लिए एलडीए से पास कराये गए नक़्शे को पूरी तरह से धता-बताकर अवैध रूप से मनमाना निर्माण कराया गया और एक ऐसी बिल्डिंग में होटल के साथ-साथ रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू कर दिया गया जो ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से असुरक्षित था l बकौल उर्वशी लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आ गई है कि होटल अर्जुन इंटरनेशनल होटल और रेस्टोरेंट चलाने के लिए पूरी तरह असुरक्षित है और यहाँ कभी भी कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है l

उर्वशी ने बताया कि अग्निशमन विभाग की जांच रिपोर्ट  के अनुसार लगभग 20 मीटर की ऊंचाई वाला भूतल के आलावा 5 तलों वाला इस होटल के हरेक तल का कवर्ड एरिया लगभग 200 वर्ग मीटर है l होटल की बिल्डिंग में जीरो सेटबैक होने और केवल एक  मीटर चौड़ाई के एक ही जीना होने की बात कहते हुए उर्वशी ने इन दो आधारों पर भवन को अवैध रूप से निर्मित ढांचागत रूप से अति-असुरक्षित बताया है l भवन में पानी का भूमिगत टैंक नहीं होने, टेरेस टैंक मानक से एक चौथाई होने, सम्पूर्ण भवन में स्प्रिंकलर व्यवस्था नहीं होने,बिजली का वैकल्पिक स्रोत नहीं होने,होटल भवन के बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाने और हरेक शिफ्ट में 8 फायर प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के साथ साथ दर्जन भर से अधिक खामियों की बात मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट से सामने आई है l

लखनऊ विकास प्राधिकरण  के जोन 6 के अधिशासी अभियंता ने उर्वशी को पत्र भेजकर बताया है कि उनकी शिकायत पर होटल से मानचित्र और अन्य साक्षीय रिकॉर्ड लेकर जांच बैठा दी गई है l उर्वशी ने बताया कि वे जल्द ही एलडीए के उपाध्यक्ष से मिलकर मांग करेंगी कि जांच लंबित रहने के दौरान अवैध रूप से बने और ढांचागत रूप से असुरक्षित होटल अर्जुन इंटरनेशनल को तत्काल सील कराया जाए और अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ मुख्यतः यह देखा जाए कि शून्य सेटबैक वाली इस बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो गया और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को चिन्हित करके  तत्काल ध्वस्त कराया जाए l


Sunday 5 August, 2018

लखनऊ,हुसैनगंज के होटल न्यू डायमंड का सञ्चालन बंद करने का आदेश :एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर सीओ कैसरबाग और अग्निशमन विभाग ने की बड़ी कार्यवाही l







लखनऊ/05 अगस्त 2018.....................

यूपी की राजधानी का एक और होटल बिना मानकों के चलता पाया गया है l लखनऊ के व्यस्ततम चौराहों में से एक हुसैनगंज चौराहे के पास हीवेट रोड पर स्थित होटल न्यू डायमंड में ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा से सम्बंधित मानक पूरे न होने के कारण लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के बाद अब कैसरबाग़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भी होटल न्यू डायमंड का सञ्चालन बंद करने का आदेश दे दिया है l होटल के खिलाफ यह बड़ी कार्यवाही शहर की नामचीन समाजसेविका उर्वशी शर्मा की शिकायत पर हुई जांच के बाद की गई है l


बताते चलें कि एक्टिविस्ट उर्वशी की शिकायत के बाद लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए. बी. पाण्डेय ने होटल की जांच कराई थी l अग्निशमन विभाग की इस जांच के दौरान होटल स्वामी मुबारक अली, अफजाल अहमद और शमशाद अहमद होटल भवन का स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखा पाए थे l उन्नीस  मीटर ऊंचाई के होटल का भवन भूतल के अतिरिक्त 5 तलों का निर्मित पाया गया  जिसमें प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 118 वर्ग मीटर था लेकिन भवन में सेटबैक शून्य पाया गया  जिसकी बजह से भवन होटल सञ्चालन के लिए असुरक्षित था    lयही नहीं , 5 मंजिला  भवन में  केवल एक जीना पाया गया और वह भी मात्र 1 मीटर चौड़ाई का , जिसके कारण आग लगने की स्थिति में इस होटल का लाक्षागृह बनना तय था   l  सेट बैक और जीना मानकों के अनुसार न होने पर कड़ी आपत्ति करते हुए अग्निशमन अधिकारी ने होटल की ढांचागत सुरक्षा को असुरक्षित बताया और खामियां दूर किये बिना होटल सञ्चालन नहीं करने की अनुशंषा कर दी l अग्निशमन अधिकारी ने होटल की ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा की 15 खामियां बताते हुए होटल मालिकों को नोटिस भेजकर ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने तक होटल बंद करने का नोटिस भेजा l



समाजसेविका उर्वशी ने  अग्निशमन विभाग की यह रिपोर्ट लखनऊ के एसएसपी को भेजी थी जिस पर जांच की गई और अब सीओ कैसरबाग़ अमित कुमार राय ने भी पाया कि होटल मालिकों द्वारा खामियां दूर नहीं की गईं और असुरक्षित भवन में ही होटल चलाया जा रहा है और बीती 31 जुलाई को आदेश जारी कर दिया है कि जब तक होटल न्यू डायमंड में ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं हो जाती है तब तक के लिए होटल को बंद कर दिया जाए l



उर्वशी ने बताया कि अब वे लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग करेंगी कि होटल स्वामी मुबारक अली, अफजाल अहमद और शमशाद अहमद को नोटिस जारी करके होटल भवन का स्वीकृत मानचित्र माँगा जाए और स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष वास्तविक निर्माण की जांच करके होटल मालिकों द्वारा किये गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाए ताकि होटल की ढांचागत व्यवस्था मानकों के अनुरूप हो सके और होटल में ढांचागत असुरक्षा की बजह से अनहोनी दुर्घटना न होने पाए तथा होटल में रहने वाले यात्रियों का जीवन सुरक्षित रहे l