Thursday 9 August, 2018

सुरक्षा से खिलबाड़ कर राजधानी के नाका हिंडोला थाने के सामने चल रहे होटल अर्जुन इंटरनेशनल पर कसा फायर डिपार्टमेंट और एलडीए का शिकंजा : एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर हुई कार्यवाही l








लखनऊ / 09 अगस्त 2018 .....................

बीते जून महीने में यूपी की राजधानी लखनऊ के चारबाग क्षेत्र स्थित होटल एसएसजे और होटल विराट में लगी भीषण आग में हुई मौतों के बाद लखनऊ का अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण मानकों के खिलाफ चलाये जा रहे होटलों के खिलाफ सख्त हो गया है l ताजा मामला राजधानी के नाका हिंडोला थाने के सामने चल रहे होटल अर्जुन इंटरनेशनल का सामने आ रहा है l लखनऊ स्थित नामचीन समाजसेविका उर्वशी शर्मा द्वारा होटल अर्जुन इंटरनेशनल के मालिकों और प्रबंधन पर सुरक्षा से खिलबाड़ करके होटल संचालित करने का  आरोप लगाने वाली शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए  जहाँ एक तरफ लखनऊ के  मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने होटल की ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था में दर्जन भर से अधिक खामियां सामने रख दी हैं तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण  के जोन 6 के अधिशासी अभियंता ने होटल से मानचित्र और अन्य साक्षीय रिकॉर्ड लेकर जांच बैठा दी है l



समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने बताया कि उनको शिकायत मिली कि होटल अर्जुन इंटरनेशनल के स्वामी ने आवासीय और व्यवसायिक मिश्रित भू उपयोग के लिए एलडीए से पास कराये गए नक़्शे को पूरी तरह से धता-बताकर अवैध रूप से मनमाना निर्माण कराया गया और एक ऐसी बिल्डिंग में होटल के साथ-साथ रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू कर दिया गया जो ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से असुरक्षित था l बकौल उर्वशी लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आ गई है कि होटल अर्जुन इंटरनेशनल होटल और रेस्टोरेंट चलाने के लिए पूरी तरह असुरक्षित है और यहाँ कभी भी कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है l

उर्वशी ने बताया कि अग्निशमन विभाग की जांच रिपोर्ट  के अनुसार लगभग 20 मीटर की ऊंचाई वाला भूतल के आलावा 5 तलों वाला इस होटल के हरेक तल का कवर्ड एरिया लगभग 200 वर्ग मीटर है l होटल की बिल्डिंग में जीरो सेटबैक होने और केवल एक  मीटर चौड़ाई के एक ही जीना होने की बात कहते हुए उर्वशी ने इन दो आधारों पर भवन को अवैध रूप से निर्मित ढांचागत रूप से अति-असुरक्षित बताया है l भवन में पानी का भूमिगत टैंक नहीं होने, टेरेस टैंक मानक से एक चौथाई होने, सम्पूर्ण भवन में स्प्रिंकलर व्यवस्था नहीं होने,बिजली का वैकल्पिक स्रोत नहीं होने,होटल भवन के बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाने और हरेक शिफ्ट में 8 फायर प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के साथ साथ दर्जन भर से अधिक खामियों की बात मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट से सामने आई है l

लखनऊ विकास प्राधिकरण  के जोन 6 के अधिशासी अभियंता ने उर्वशी को पत्र भेजकर बताया है कि उनकी शिकायत पर होटल से मानचित्र और अन्य साक्षीय रिकॉर्ड लेकर जांच बैठा दी गई है l उर्वशी ने बताया कि वे जल्द ही एलडीए के उपाध्यक्ष से मिलकर मांग करेंगी कि जांच लंबित रहने के दौरान अवैध रूप से बने और ढांचागत रूप से असुरक्षित होटल अर्जुन इंटरनेशनल को तत्काल सील कराया जाए और अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ मुख्यतः यह देखा जाए कि शून्य सेटबैक वाली इस बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो गया और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को चिन्हित करके  तत्काल ध्वस्त कराया जाए l


Sunday 5 August, 2018

लखनऊ,हुसैनगंज के होटल न्यू डायमंड का सञ्चालन बंद करने का आदेश :एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर सीओ कैसरबाग और अग्निशमन विभाग ने की बड़ी कार्यवाही l







लखनऊ/05 अगस्त 2018.....................

यूपी की राजधानी का एक और होटल बिना मानकों के चलता पाया गया है l लखनऊ के व्यस्ततम चौराहों में से एक हुसैनगंज चौराहे के पास हीवेट रोड पर स्थित होटल न्यू डायमंड में ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा से सम्बंधित मानक पूरे न होने के कारण लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के बाद अब कैसरबाग़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भी होटल न्यू डायमंड का सञ्चालन बंद करने का आदेश दे दिया है l होटल के खिलाफ यह बड़ी कार्यवाही शहर की नामचीन समाजसेविका उर्वशी शर्मा की शिकायत पर हुई जांच के बाद की गई है l


बताते चलें कि एक्टिविस्ट उर्वशी की शिकायत के बाद लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए. बी. पाण्डेय ने होटल की जांच कराई थी l अग्निशमन विभाग की इस जांच के दौरान होटल स्वामी मुबारक अली, अफजाल अहमद और शमशाद अहमद होटल भवन का स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखा पाए थे l उन्नीस  मीटर ऊंचाई के होटल का भवन भूतल के अतिरिक्त 5 तलों का निर्मित पाया गया  जिसमें प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 118 वर्ग मीटर था लेकिन भवन में सेटबैक शून्य पाया गया  जिसकी बजह से भवन होटल सञ्चालन के लिए असुरक्षित था    lयही नहीं , 5 मंजिला  भवन में  केवल एक जीना पाया गया और वह भी मात्र 1 मीटर चौड़ाई का , जिसके कारण आग लगने की स्थिति में इस होटल का लाक्षागृह बनना तय था   l  सेट बैक और जीना मानकों के अनुसार न होने पर कड़ी आपत्ति करते हुए अग्निशमन अधिकारी ने होटल की ढांचागत सुरक्षा को असुरक्षित बताया और खामियां दूर किये बिना होटल सञ्चालन नहीं करने की अनुशंषा कर दी l अग्निशमन अधिकारी ने होटल की ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा की 15 खामियां बताते हुए होटल मालिकों को नोटिस भेजकर ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने तक होटल बंद करने का नोटिस भेजा l



समाजसेविका उर्वशी ने  अग्निशमन विभाग की यह रिपोर्ट लखनऊ के एसएसपी को भेजी थी जिस पर जांच की गई और अब सीओ कैसरबाग़ अमित कुमार राय ने भी पाया कि होटल मालिकों द्वारा खामियां दूर नहीं की गईं और असुरक्षित भवन में ही होटल चलाया जा रहा है और बीती 31 जुलाई को आदेश जारी कर दिया है कि जब तक होटल न्यू डायमंड में ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं हो जाती है तब तक के लिए होटल को बंद कर दिया जाए l



उर्वशी ने बताया कि अब वे लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग करेंगी कि होटल स्वामी मुबारक अली, अफजाल अहमद और शमशाद अहमद को नोटिस जारी करके होटल भवन का स्वीकृत मानचित्र माँगा जाए और स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष वास्तविक निर्माण की जांच करके होटल मालिकों द्वारा किये गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाए ताकि होटल की ढांचागत व्यवस्था मानकों के अनुरूप हो सके और होटल में ढांचागत असुरक्षा की बजह से अनहोनी दुर्घटना न होने पाए तथा होटल में रहने वाले यात्रियों का जीवन सुरक्षित रहे l 

Tuesday 31 July, 2018

लखनऊ : जालसाजी मामले में न्यायालय ने लौटाई पुलिस की फाइनल रिपोर्ट, पारा थानाध्यक्ष को दिया पॉलीटेक्निक प्रवक्ता के खिलाफ अग्रिम विवेचना का आदेश l

थाना पारा में आईपीसी की धारा 420/467/468/471/167 में दर्ज मुक़दमे की आरोपी राजकीय जी. बी.पन्त पॉलिटेक्निक की अंगरेजी की महिला प्रवक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला के खिलाफ न्यायालय की बड़ी कार्यवाही l


लखनऊ / 31 जुलाई 2018 ......................  
लखनऊ के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की अदालत ने राजधानी लखनऊ की मोहान रोड स्थित राजकीय जी. बी. पन्त पॉलिटेक्निक में अंगरेजी के प्रवक्ता पद पर काम कर रही श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला द्वारा की गई जालसाजी के मामले में कड़ी कार्यवाही की है और लखनऊ के थाना पारा द्वारा भेजी गई फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार कर बापस लौटा दिया है और  थानाध्यक्ष को मामले की अग्रेत्तर विवेचना कराने का आदेश दिया है l अदालत ने यह कार्यवाही लखनऊ पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ नामचीन समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा द्वारा दायर किये गए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए दिया है l

एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने बताया कि राजधानी के मोहान रोड स्थित समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक संस्था राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक में कार्यरत  अँग्रेज़ी भाषा की महिला प्रवक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला द्वारा छल, कपट, कूटरचना, जालसाजी जैसे संगीन अपराध करने की बात पता चलने पर उन्होंने साल 2015 की 21 मार्च को अभियुक्ता श्रद्धा सक्सेना के खिलाफ  भारतीय दंड विधान की धारा 420/467/468/471/167 में एफआईआर संख्या 113/2015 दर्ज  कराई थी l बकौल उर्वशी पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की और श्रद्धा से घूस खाकर मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी l उर्वशी बताती हैं कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने अदालत में प्रोटेस्ट अर्जी दी और अपनी लिखित बहस दाखिल की l पुलिस की जांच रिपोर्ट की खामियों के सम्बन्ध में उर्वशी की लिखित बहस में उठाये गए बिन्दुओं को सही पाते हुए अदालत ने बीती 19 जुलाई को आदेश पारित करके पुलिस की अंतिम रिपोर्ट बापस लौटा दी है और थानाध्यक्ष पारा को अग्रेत्तर विवेचना कराकर आख्या अदालत में पेश करने का आदेश दिया है l अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि मामले में न तो मुक़दमे की वादिनी समाजसेविका उर्वशी शर्मा का वयान लिया गया और न ही मामले से सम्बंधित सुसंगत साक्ष्यों का संकलन करने के लिए कोई कार्यवाही ही की गई है l


अपनी वेबाक राय के लिए प्रसिद्द उर्वशी कहती हैं कि आदिकाल से ही भारतीय समाज में अध्यापकों को उच्च आदर्शों का पोषक माना गया है परंतु समय के साथ इस दिशा में क्षरण होता गया है और अब   स्थिति यह  गयी है कि आज अध्यापक भी सामान्यतया   सोचे जाने बाले जघन्यतम अपराधों के आरोपी बन रहे हैं l समाज कल्याण द्वारा समाज के वंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं को समाज की मुख्यधारा में लाने उद्देश्य से यूपी में  संचालित इस एकमात्र पॉलीटेक्निक की एक महिला अध्यापिका द्वारा इस प्रकार के जघन्यतम अपराध  करने और फिर अपराधों के दण्ड से बचने के लिए पुलिस को घूस खिलाने  को श्रद्धा द्वारा की गई एक और अतिरिक्त अपराधिक वारदात बताते हुए उर्वशी ने इस मामले में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर श्रद्धा  को तत्काल निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की माँग करने की बात कही है  l  


उर्वशी ने बताया कि वे शीघ्र ही लखनऊ के एसएसपी से मिलकर मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाने वाले घूसखोर विवेचकों  के खिलाफ FIR लिखाकर विधिक कार्यवाही कराने और विभागीय कार्यवाही कराकर प्रशासनिक दण्ड देने की मांग भी करेंगी l 

Sunday 29 July, 2018

यूपी की राजधानी में बंद हुआ एक और हॉस्पिटल : एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर सीएमओ ने बंद किया राजाजीपुरम क्षेत्र के साईं मेडिकल सेंटर का सञ्चालन l

यूपी की राजधानी में बंद हुआ एक और हॉस्पिटल : एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर सीएमओ ने बंद किया राजाजीपुरम क्षेत्र के साईं मेडिकल सेंटर का सञ्चालन l




लखनऊ/29 जुलाई 2018 .....................
भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ मुहिम चलाने वाली देश की नामचीन समाजसेविका उर्वशी शर्मा की शिकायत पर हुई जांच के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी की गाज जिला मुख्यालय के राजाजीपुरम क्षेत्र स्थित एक और प्राइवेट अस्पताल पर गिरी  है l लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में तैनात अपर मुख्य चिकित्साधिकारी और हॉस्पिटल्स का पंजीयन और नवीनीकरण का कार्य करने के नोडल अधिकारी ने बीती 27 जुलाई को लखनऊ के राजाजीपुरम के ऍफ़ ब्लाक स्थित साईं मेडिकल सेंटर के प्रबंधक और संचालक को पत्र लिखकर चिकित्सालय का सञ्चालन बंद करके हॉस्पिटल की  खामियां दूर करने के बाद ही चिकित्सालय में चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना शुरू करने का आदेश दिया है l कमियां दूर किये बिना हॉस्पिटल के  रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं करने की बात भी CMO ने अपने पत्र में लिखी है l सीएमओ ने अपने पत्र में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कमियां दूर किये बिना ऍफ़ ब्लाक राजाजीपुरम का साईं मेडिकल सेंटर चलता पाया गया तो हॉस्पिटल के खिलाफ ऍफ़आईआर लिखाकर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी l नोडल अधिकारी ने यह आदेश राजधानी की तेजतर्रार आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा  की शिकायत पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सईद अहमद एवं नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टूढियागंज की चिकित्साधीक्षिका डा. रागिनी रानी गुप्ता की टीम के द्वारा साईं मेडिकल सेंटर के स्थलीय परीक्षण के बाद दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिया है l


एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने बताया कि डा. सईद और डा. रागिनी की टीम ने हॉस्पिटल में साफ सफाई व्यवस्था उचित नहीं  होने, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने और चिकित्सालय द्वारा बिना पंजीकरण नवीनीकरण के ही काम करने की 3 अति गंभीर  खामियां पाईं थीं l  डॉक्टरों  की टीम ने एकमत से इन  खामियों के निस्तारण तक हॉस्पिटल के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करने की शिफारिश भी अपनी जांच रिपोर्ट में की है  l


इससे 2 दिन पहले ही बीती 25 जुलाई को CMO ने उर्वशी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए राजाजीपुरम के ऍफ़ ब्लाक स्थित राशि हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के प्रबंधक को पत्र लिखकर चिकित्सालय का सञ्चालन बंद करके हॉस्पिटल की चार खामियां दूर करने के बाद ही चिकित्सालय में चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना शुरू करने का आदेश दिया था  l  


समाजसेविका उर्वशी शर्मा कहती हैं कि जन सेवा के लिए खुलने वाले हॉस्पिटल अब लालच के अड्डे बनते जा रहे हैं l उर्वशी कहती हैं कि सामान्यतया डॉक्टर संवेदनशील माने जाते हैं परन्तु अब देखा जा रहा है कि डॉक्टर भी संवेदनहीन होकर लालची होते जा रहे हैं जिस कारण बिना मानक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स चलाकर  वेबस मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करके चिकित्सा जैसा पवित्र क्षेत्र भी दागदार होता जा रहा है l

Wednesday 18 July, 2018

लखनऊ : एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर गोमतीनगर के हेल्थ सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर को अग्निशमन विभाग का नोटिस जारी l



लखनऊ /  18 जुलाई 2018 ......................

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश गोमतीनगर इलाके के विजयखंड-2 स्थित और राजधानी के प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों में शुमार होने वाले हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर में अग्निशमन मानक पूरे नहीं पाए गए हैं l राजधानी की वरिष्ठ समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा द्वारा की गई एक शिकायत पर जांच के बाद लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए. बी, पाण्डेय ने उर्वशी को पत्र भेजकर बताया है कि हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के स्वामी और प्रबंधक को उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत नोटिस जारी करके अग्नि सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करके फायर डिपार्टमेंट को अवगत कराने का आदेश दिया है l


एक्टिविस्ट उर्वशी ने बताया कि हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद उन्होंने योगी अदिथ्नाथ से हेल्थ सिटी हॉस्पिटल की शिकायत की थी जिस पर अग्निशमन विभाग के नाम निर्दिष्ट अधिकारी और गोमतीनगर के अग्निशमन अधिकारी मदन सिंह ने बीते 30 जून को हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और हॉस्पिटल में 6 कमियां पाते हुए बीती 01 जुलाई को हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के स्वामी और प्रबंधक को उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के नियम 5(2) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ‘ख’ पर नोटिस जारी किया l


मदन सिंह ने हॉस्पिटल की सीढ़ियों की चौड़ाई मानक से कम पाई, हॉस्पिटल के तृतीय तल पर अग्निशमन मानकों के सापेक्ष कमियां पाई गईं, हॉस्पिटल का सेटबैक अतिक्रमित पाया गया, भवन के पंप रूम में डीजल पंप आवश्यक होने पर भी नहीं पाया गया, भवन के स्टेयर केसों में फायर चेक-डोर नहीं लगे थे और भवन में अग्नि सुरक्षा उपकरणों को संचालित करने हेतु भिज्ञ स्टाफ भी नहीं पाया गया l


लखनऊ की फायरब्रांड समाजसेविका उर्वशी शर्मा का कहना है कि यदि लखनऊ के पॉश इलाके के इतने बड़े और नामचीन हॉस्पिटल में भी सुरक्षा मानक पूरे नहीं हैं तो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटलों में असुरक्षा की भयावहता का अंदाजा कोई भी आसानी  से लगा सकता है l बकौल उर्वशी मंहगे प्राइवेट हस्पतालों में दिखावटी तामझाम के नाम पर मरीजों से मोटी फीस बसूली तो जाती है पर हस्पताल मालिक उसे हस्पताल में ढांचागत व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं पर खर्च करने की जगह अपनी तिजोरियां भरने में लग जाते हैं जिसका परिणाम हाल ही में चारबाग के होटलों में हुए   अग्निकांड के रूप में होता है l उर्वशी ने बताया कि वे योगी जी को पत्र लिखकर मांग कर रही हैं कि पूरे प्रदेश के सभी हस्पतालों के लिए प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही उन्हें परिचालन का लाइसेंस निगत किये जाने की अनिवार्यता करने का नियम बनाकर उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए l


Sunday 15 July, 2018

‘सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन’के कार्यक्रम में देश भर से आये मूर्धन्य आरटीआई एक्टिविस्ट सूचना आयुक्त के हाथों प्रेस क्लब में हुए सम्मानित : आरटीआई एक्टिविस्टों की असुरक्षा पर जताई चिंता और उठाई एक्टिविस्टों की सुरक्षा को कानून बनाने की मांग l


































































































































































































लखनऊ/14-07-2018  .....................
लखनऊ के प्रेस क्लब के खचाखच भरे हाल में आज ‘सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन’ नामक पंजीकृत संस्था द्वारा  सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आयोजित संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त ज्ञान प्रकाश मौर्या, पूर्व एडीजे और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्र भूषण पाण्डेय और लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव  ने  देश भर से आये हुए नामचीन आरटीआई एक्टिविस्टों को सम्मानित करते हुए उनके द्वारा किये गए लोकहित के कार्यों की मुक्त कंठ से भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनको भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया l आयोजक संस्था की संरक्षिका और वरिष्ठ समाजसेविका उर्वशी शर्मा,संस्था के राष्ट्रीय सचिव और मान्यता प्राप्त पत्रकार  तनवीर अहमद सिद्दीकी तथा  संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला ने भी कार्यक्रम में मंच साझा किया और कार्यक्रम में आये समाजसेवियों को सम्मानित कर उनकी हौसला आफजाई की l नामचीन मानवाधिकार कार्यकर्ता,आरटीआई कंसलटेंट और इंजीनियर संजय शर्मा ने मंच सञ्चालन किया l

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन दिल्ली के आरटीआई प्रकोष्ठ संयोजक गोपाल प्रसाद;  छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई की  प्रजा सेवा समिति के पधाधिकारी के. राजू,  जे. डी. खान, दीपक कुमार और बी रवि ; छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर के अनिल कुमार अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव के नेहरु दुतकामंडी ; छत्तीसगढ़  राज्य के जिला कोरिया  के राजकुमार मिश्रा ;जोधपुर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं आरटीआई विशेषज्ञ रज़ाक के. हैदर व सरवर खान  और उत्तराखंड के ऋषिकेश के विनोद कुमार जैन, हरिद्वार के योगेन्द्र सैनी को सम्मानित किया गया l



 

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सत्यपाल ; बलिया के ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी व सुरेन्द्र सिंह; भदोही के उमा शंकर मौर्या;कुशीनगर के वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी,इलाहाबाद के लाल जी शर्मा,धीरेन्द्र प्रताप सिंह,फर्रुखाबाद के कैलाश चन्द्र सैनी; कानपुर के के. वी. एल. श्रीवास्तव;बांदा से  वर्षा भारतीय व  प्रमोद आज़ाद; जौनपुर के अनुपम कुमार सिंह;गोंडा के कमलेश कुमार त्रिपाठी;देवरिया के मनीष कुमार मिश्र;संभल के साद उस्मानी,नूर रजा,मुनव्वर हुसैन ,मोहम्मद शकील व शफीक अशफाकी;महाराजगंज के अनिल कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार गुप्ता व विनय कुमार पाण्डेय; हाथरस के देवेन्द्र कुमार गुप्ता व अशोक कुमार शर्मा  और गाजीपुर के हिदायतुल्ला अंसारी को भी सम्मान-पत्र देकर सम्मानित किया गया l  



इसके अतिरिक्त सम्मान पाने वालों में लखनऊ से तहरीर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश  पाण्डेय, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की डा. रूबी राज सिन्हा व  इंजीनियर प्रशांत सिन्हा , पत्रकार    ज्ञानेंद्र,रिजवान बेग,   प्रशांत तिवारी, श्रीमती माना सिंह,शिशिर अवस्थी प्रमुख रूप से शामिल रहे l  

कार्यक्रम में आरटीआई एक्ट की दशा और दिशा पर खुलकर चर्चा हुई l  वक्ताओं ने आरटीआई एक्टिविस्टों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए ‘सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन’ के राष्ट्रीय  अध्यक्ष और अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला का आवाहन किया कि वे जनांदोलन के साथ-साथ संसद से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाकर आरटीआई एक्टिविस्टों को सुरक्षा देने के मुद्दे पर कानून बनवाने की  दिशा में रणनीति बनाकर काम करें और इस कार्य में उनको हर संभव मदद देने का वचन भी दिया l कार्यक्रम में आरटीआई एक्ट और यूपी आरटीआई नियमावली का निःशुल्क वितरण भी किया गया l कार्यक्रम के अंत में अशोक कुमार शुक्ला ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के संपन्न होने की विधिवत घोषणा की l