Sunday 5 December, 2010

आरटीआई में नया पेच: चौथी कक्षा के बच्चे को नाबालिग कह नहीं दिया जवाब

आरटीआई में नया पेच: चौथी कक्षा के बच्चे को नाबालिग कह नहीं दिया जवाब

http://www.bhaskar.com/article/UP-OTH-information-commission-dismissed-the-application-of-fourth-grade-students-1612518.html


लखनऊ सूचना के अधिकार के तहत कोई नाबालिग जानकारी नहीं मांग सकता। यह
कहना है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का। आयोग ने चौथी कक्षा के एक
विद्यार्थी का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया।

इस विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से गायब दस्तावेजों का ब्योरा
मांगा था। यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं कि सूचना के अधिकार कानून के किसी भी
प्रावधान में आवेदक की न्यूनतम या अधिकतम उम्र का कोई उल्लेख नहीं है।
इसमें केवल यह लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक दस रुपए की फीस जमा करवा
कर पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी हासिल कर सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एएन तिवारी का भी यही कहना
है कि इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि इसका इस्तेमाल केवल 18 साल से
अधिक उम्र के लोग ही कर सकते हैं। तिवारी ने कहा कि इसके लिए कोई आयुसीमा
नहीं है।

http://www.bhaskar.com/article/UP-OTH-information-commission-dismissed-the-application-of-fourth-grade-students-1612518.html

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Urvashi Sharma

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8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

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