Wednesday 10 June, 2015

FIR against Secretary of Society for Fast Justice Lucknow

फ़ेसबुक पर मानहानिकारक कमेंट्स करना पड़ा भारी : यूपी की चर्चित सामाजिक
और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा और उनकी संस्था के आरटीआई पुरस्कारों
के बारे में कमेंट के लिए लखनऊ के महेंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति के खिलाफ
एफआईआर दर्ज.

Download original FIR from Given link
http://upcpri.blogspot.in/2015/06/blog-post_16.html

फ़ेसबुक समेत अन्य सोशल मीडीया के प्रयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती
जा रही है. ऐसे में लोग अक्सर सोशल मीडीया को हल्के में लेकर यहाँ पर
कमेंट करने में असावधान हो जाते है और अपनी इस असावधानी से उनको लेने के
देने पड़ जाते है . हमारी आपको सलाह है कि सोशल मीडीया पर कमेंट्स करते
समय सावधानी अवश्य वरतें और दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें. यदि
बिना सावधानी कोई ऐसा कमेंट कर दिया जाए जिससे किसी अन्य की भावनायें आहत
हों जाएँ तो लेने के देने भी पड़ सकते है. ताज़ा मामला यूपी की राजधानी
लखनऊ का है जहाँ की चर्चित सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा और
उनकी संस्था यैश्वर्याज सेवा संस्थान के आरटीआई पुरस्कारों के बारे में
फ़ेसबुक पर कमेंट्स करना पड़ा लखनऊ के ही रहने बाले महेंद्र अग्रवाल
नामक व्यक्ति को भारी पड़ गया है क्योंकि उर्वशी ने यहाँ के हज़रतगंज में
महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है .


दरअसल बीते 18 अप्रैल को उर्वशी ने राजधानी लखनऊ में सामाजिक संस्था
यैश्वर्याज सेवा संस्थान के तत्वावधान में राष्ट्रीय आरटीआई सेमिनार और
आरटीआई रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया था. इस सम्मान समारोह में हाथरस
जिले के आरटीआई कार्यकर्ता गौरव अग्रवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता था. गौरव
ने इस सम्मान समारोह से संबंधित समाचार अपनी फ़ेसबुक वाल पर पोस्ट किए
थे. गौरव की इन पोस्ट पर लखनऊ निवासी महेंद्र अग्रवाल ने सामाजिक
कार्यकत्री उर्वशी शर्मा, सामाजिक संगठन यैश्वर्याज सेवा संस्थान और
आरटीआई रत्न पुरस्कारों के बारे में झूठे और मानहानिकारक कमेंट्स किए थे.
उर्वशी ने बताया कि दूरभाष बातचीत में गौरव अग्रवाल ने उनको महेंद्र
अग्रवाल की कारगुजारियों के बारे में बताया था.


गौरव अग्रवाल से इस बाबत पता चलने पर उर्वशी ने बीते 3 मई को महेंद्र
अग्रवाल को 7 दिन का समय देते हुए माफी माँगकर बात समाप्त करने का
अनुरोध किया था. उर्वशी ने बताया कि महेंद्र की तरफ से माफीनामा न आने
पर उन्होने बीते 13 मई को महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर लिखाने की
तहरीर थाना हज़रतगंज में दी थी. उर्वशी द्वारा दिए गये फ़ेसबुक के
स्क्रीन-शॉट्स एवं अन्य प्रमाणों की जाँच के बाद थाना हज़रतगंज में
महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66 और
आईपीसी की धारा 469 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 0318/2015 दिनांक
30-05-2015 दर्ज कर विवेचना निरीक्षक श्याम सुंदर को दे दी है.

उर्वशी ने बताया कि उन्होने आज विवेचक से मिलकर प्रथम सूचना रिपोर्ट में
महिला उत्पीड़न और मानहानि की धाराएँ जोड़ने का अनुरोध किया है जिस पर
उनको विवेचक की ओर से सकारात्मक आश्वासन भी मिला है.

सामाजिक सरोकारों के मुद्दे प्रमुखता से उठाने बाली उर्वशी शर्मा ने सभी
सोशल मीडिया प्रयोगकर्ताओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर पोस्ट्स और
कमेंट्स डालते समय भाषा और भावों के प्रयोग में सावधानी रखें ताकि उनको
ऐसी समस्याओं से दो-चार न होना पड़े. तो आप मानेंगे न उर्वशी की नसीहत.


लखनऊ/सोनभद्र साप्ताहिक कूटचक्र के संपादक के विरुद्ध महिला शालीनता को
भंग करने बाली मानहानिकारक टिप्पणियां करने के लिए एफआईआर

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के उत्तर प्रदेश चैप्टर की वर्किंग कमेटी
के सदस्य के विरुद्ध महिला शालीनता को भंग करने बाली मानहानिकारक
टिप्पणियां करने के लिए एफआईआर

सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस लखनऊ के सचिव महेंद्र अग्रवाल के विरुद्ध महिला
शालीनता को भंग करने बाली मानहानिकारक टिप्पणियां करने के लिए एफआईआर


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