Wednesday 19 November, 2014

सूचना आयुक्तों की संपत्ति का ब्यौरा देने से इन्कार

सूचना आयुक्तों की संपत्ति का ब्यौरा देने से इन्कार

http://epaper.amarujala.com/pdf/2014/11/19/20141119a_009163.pdf

लखनऊ (ब्यूरो)। सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक इंजीनियर संजय शर्मा
की ओर से आरटीआई के तहत किए गए आवेदन पर केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने
आयुक्तों की संपत्ति का ब्यौरा देने से इन्कार कर दिया है।

केंद्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी और उपसचिव सुशील कुमार ने जवाब
दिया कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के तहत बनाए गए 'लोकसेवक :
फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एनुअल रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबलिटीज एंड
द लिमिट्स ऑफ एक्जम्पशन आफ एसेट्स' के तहत यह सूचना नहीं दी जा सकती।
आरटीआई के माध्यम से पता चला प्रदेश के कई नवनियुक्त सूचना आयुक्तों ने
अभी तक संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। संजय शर्मा ने बताया कि इस
मुद्दे को लेकर वे जल्द ही राज्यपाल से भी मिलेंगे।

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20141119a_009163018&ileft=805&itop=73&zoomRatio=139&AN=20141119a_009163018

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