Saturday 22 November, 2014

जज के आगे ऑनरेबल लगाना जरूरी नहीं

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Navbharat Times
जज के आगे ऑनरेबल लगाना जरूरी नहीं
Nov 22, 2014, 06.30AM IST

आरटीआई कार्यकर्ता को मिले जवाब में हुआ खुलासा

रोहित मिश्र, लखनऊ



जजों के नाम के आगे माननीय या ऑनरेबल लगाना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं
है। यह पूरी तरह से लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। यह खुलासा राजधानी
के ही आरटीआई कार्यकर्ता संजय शर्मा के सवाल के जवाब में हुआ है।



पेशे से इंजीनियर संजय ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जानकारी चाही थी
कि आखिर क्या कारण है कि जजों के नाम के आगे अनिवार्य रूप से माननीय लिखा
रहता है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल
रजिस्ट्रार अजय अग्रवाल ने इसके संबंध में जवाब भेजा है कि जजों के नाम
के आगे माननीय लगाने के लिए स्पष्ट तौर पर कोई नियम/आदेश/शासनादेश या
अधिनियम मौजूद नहीं हैं। अगर कोई किसी जज के नाम के आगे माननीय नहीं
लगाना चाहता तो उसे न्यायाधीश की बेइज्जती नहीं मानना चाहिए।



'ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे जजों के नाम के आगे माननीय
लगाते हैं या नहीं। जहां तक मैं सोचता हूं कि जजों के नाम के आगे माननीय
लगाना गैर बराबरी का प्रतीक है और मनवाधिकार के साथ ही भारत में समानता
के अधिकार का हनन है।'

संजय शर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट

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-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
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