Wednesday 6 January, 2016

सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में नूतन ठाकुर के खिलाफ दिए सबूत

सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में नूतन ठाकुर के खिलाफ दिए सबूत

urvashi-sharma

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी व सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि का केस में वादी ने कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराकर सबूत पेश किए।

शिकायत कर्ता उर्वशी ने आज लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदिनी के समक्ष उपस्थित होकर सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अपने बयान दर्ज कराकर अदालत को नूतन के अपराध के सबूत दे दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदिनी ने मामले में सीआरपीसी की धारा 202 के तहत गवाह के बयान के लिए 30 जनवरी की तिथि निश्चित की है।

गौरतलब है कि आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने नूतन पर कानूनी नोटिस भेजकर उनकी व संस्था येश्वर्याज की मानहानि करने का आरोप लगाया था।

उर्वशी ने बताया कि बीते 05 नवम्बर को अमिताभ व उनकी पत्नी नूतन के विरुद्ध हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में एक पीआईएल दायर की थी। पीआईएल खारिज होने के बाद नूतन ने मीडिया के माध्यम से उनपर पर पीआइएल यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के इशारों पर दायर किये जाने का आधारहीन आरोप लगाया था। जिसके चलते नूतन से साक्ष्य की मांग की गयी थी।

सबूत न देने की स्थिति में नूतन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने की बात भी इस नोटिस में कही गयी थी। उर्वशी के अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता ने नूतन ठाकुर की तरफ से कोई जबाब न आने पर उर्वशी की ओर से मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

http://24city.news/2016/01/05/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8B/

 

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