Monday, 23 July 2012

Uttar Pradesh Right to information lucknow dharna news

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा भी आमरण अनशन करेंगी :amar ujala lucknow edition 230712 page 20

अन्ना समर्थकों का आंदोलन 25 से

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120723a_020163002&ileft=-5&itop=87&zoomRatio=276&AN=20120723a_020163002

लखनऊ (ब्यूरो)। भ्रष्टाचार और कालेधन के मुद्दे पर अन्ना हजारे व योग
गुरू रामदेव के समर्थक राजधानी में बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं।
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्रियों की जांच कराने की मांग
को लेकर अन्ना समर्थक 25 जुलाई से विधानभवन के सामने अनिश्चितकालीन अनशन
व धरना देंगे। इसके बाद नौ अगस्त से रामदेव समर्थकों ने आंदोलन करने की
घोषणा की।
अन्ना समर्थकों के आंदोलन की अगुवाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के
कार्यकर्ता करेंगे। राजधानी में आईएसी के प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. अंशुमाली
शर्मा, सत्येंद्र कुमार व अरुणा सिंह ने रविवार को इंडियन कॉफी हाउस में
हुई प्रेस वार्ता में आंदोलन के बारे में बताया। अरुणा सिंह के मुताबिक,
25 जुलाई से दिल्ली में टीम अन्ना के प्रमुख सदस्यों अनिश्चितकालीन अनशन
शुरू करेंगे। साथ यहां विधानभवन के सामने भी अनशन व धरना होगा। इसमें
छात्र, शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, ऑटो यूनियन, आर्ट ऑफ लिविंग
सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कुछ लोग पहले दिन से
आमरण अनशन पर बैठेंगे। अरुणा सिंह की अगुवाई में 50 लोग अनशन में शामिल
होने दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली में अनशन चलने तक राजधानी में धरना होगा।
विदेश में जमा कालेधन की वापसी और आचार्य बाल कृष्ण की गिरफ्तारी के
विरोध में नौ अगस्त से योगगुरु बाबा रामदेव के समर्थकों ने नौ अगस्त से
विधानभवन के सामने आंदोलन करने की घोषणा की है।
फिर आमरण अनशन करेंगे पुराने कार्यकर्ता
राजधानी में पांच लोगों ने आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की है। उनमें
आईएसी के प्रमुख कार्यकर्ता अखिलेश सक्सेना, पुरुषोत्तम शुक्ल, रिटायर्ड
फौजी देवीदत्त पांडेय, भुवन चंद्र पांडेय के साथ आरटीआई कार्यकर्ता
उर्वशी शर्मा भी आमरण अनशन करेंगी।
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120723a_020163002&ileft=-5&itop=87&zoomRatio=276&AN=20120723a_020163002

Saturday, 21 July 2012

Results of the Global RTI Rating for India

http://www.law-democracy.org/?page_id=1114

Results of the Global RTI Rating for India

General information


Country: India

Name of the law and link: The Right to Information Act

Person in charge: Michael Karanicolas
Expert Reviewers: Venkatesh Nayak and Anjali Bhardwaj

Comments: India has long been recognized as one of the most advanced
countries in the world when it comes to access to information, but its
failure to top this ranking is demonstrative that global standards of
the right to access have advanced considerably since India's law was
first passed. This is not to say that India's legal framework is bad.
As this score indicates, it remains one of the top countries in the
world, but there are several problems with India's access regime.
Chief among these are the blanket exceptions in Schedule 2 for various
security, intelligence, research and economic institutes. Instead of
such broad and sweeping exclusions, these interests should be
protected by individual and harm-tested exceptions. The Indian legal
framework also does not allow access to information held by private
entities which perform a public function, and several of the law's
exclusions, including for information received in confidence from a
foreign government, cabinet papers and parliamentary privilege, are
also problematic.


Score: 130

Section Max Points Score
1. Right of Access 6 5
2. Scope 30 25
3. Requesting Procedures 30 27
4. Exceptions and Refusals 30 26
5. Appeals 30 29
6. Sanctions and Protections 8 5
7. Promotional Measures 16 13
Total score 150 130



http://www.law-democracy.org/?page_id=1114

Pakistan has been ranked 72nd whereas neighbouring India grabbed the 3rd position in the latest Right to Information (RTI) rating

http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-16232-Pakistan-stands-pathetically-low-on-list-of-info-sharing-states

Pakistan stands pathetically low on list of info-sharing states

Umar Cheema
Saturday, July 21, 2012


ISLAMABAD: Pakistan has been ranked 72nd whereas neighbouring India
grabbed the 3rd position in the latest Right to Information (RTI)
rating conducted in 90 countries about granting access to public
record indicting government's denial to the people's right to know.



The study jointly carried out by Canada-based Centre for Law and
Democracy and Spain-based Access Info Europe has found that other
South Asian countries like Bangladesh and Nepal stand far above in RTI
rating in comparison to Pakistan that already has earned notoriety
through Corruption Index ratings. While Bangladesh has secured 13th
position and Nepal stands at 17th position, Pakistan is among the last
20 countries in the Global RTI rating.



Tall promises made by the federal government and Punjab government to
introduce laws granting liberal access to the citizens and media to
public information have turned out to be hollow. The Senate Standing
Committee on Information and Broadcasting has just woken up and
constituted a sub-committee to reconsider ineffective draft bill of
former MNA Sherry Rehman and only in the consultation with the
Ministry of Information without involving civil society organisations
and media.



Again, the Parliament that passed the highly controversial amendment
in Contempt of Court Law after only 68 minutes debate is unlikely to
proceed with same diligence on Freedom of Information Law. Likewise,
provincial governments of Punjab and Khyber-Pakhtunkhwa (KP) have been
sitting on the draft laws since 2010 without making any concrete
effort to get it passed from the provincial assemblies. Balochistan
and Sindh framed laws in 2006, a pre-requisite for World Bank loans,
but they only copied Freedom of Information Ordinance 2002, again an
effective legislation.



In the RTI rating, two nascent democracies in the Eastern Europe,
Serbia and Slovenia, secured first and second positions respectively
in the RTI rating. Mexico that is otherwise considered very hostile to
journalists due to drug cartels has been ranked at 7th position in the
RTI rating. Ethiopia, another country unsafe for journalists due to
non-state actors, has earned 10th position. Even Yemen boasts of
having liberal access to information as it has been ranked at 20th
position.



As far as Pakistan's position is concerned, a recent countrywide
survey conducted by a Pakistani NGO, Centre for Peace and Development
Initiatives (CPDI), to study the effectiveness of the laws pertaining
to access to information found that out of 54 departments approached,
only two departments provided the required information.



The other 25 departments also responded positively but only after the
applicant had to seek the intervention of the federal or provincial
ombudsman. Owing to the ineffectiveness ofthe relevant laws, the CPDI
demanded of the federal and provincial governments to repeal the
existing information laws and enact new ones with strong and effective
implementation mechanisms so that the constitutional right to
information of the citizens could be ensured.



The CPDI requested the government departments to provide copies of the
contracts of the development schemes and projects carried out in
financial year 2010-11 along with the details about the utilisation of
the development funds. The information requests were submitted to
federal, provincial and district government departments in the 1st
quarter of 2012 under Article 19-A of the Constitution, Freedom of
Information Ordinance 2002 and Section 137 of the Local Government
Ordinance 2001.



These findings coincide with a recent decision of the Senate Standing
Committee on Information and Broadcasting to constitute a
sub-committee for devising a law but only in consultation with the
relevant ministry, a move sparking resentment and reservations about
the possible outcome of an exercise finalised through bureaucratic
input.



The CPDI advocating for RTI has come forward to express its concerns.
A press release issued on Friday called for expanding the scope of the
sub-committee saying that working with bureaucracy alone at Ministry
of Information and Broadcasting is likely to compromise citizens'
right to information as the bureaucracy is afflicted with the malaise
of dilly-dallying whenever information is sought from government
departments under the existing information laws.



Therefore, Senate Committee on Information and Broadcasting should
actively engage journalists and citizens' groups in the process of
finalising law of right to information, said the press release. This
is vitally important as implementation mechanism envisaged in Sherry
Rahman private member bill, the one under consideration of the
Committee, is equally ineffective as the one envisaged in Freedom of
Information Ordinance 2002 which the proposed Sherry Rahman
information law seeks to repeal.



Realising the fact that ensuring citizens' right to information is a
specialised job, countries of the region like Bangladesh, Nepal and
India have entrusted the task of protecting this right to independent
and autonomous information commissions. Contrary to this, both Sherry
Rehman's private bill and Freedom of Information Ordinance 2002
entrust this task to Federal Ombudsman, a body specialised in solving
maladministration related issues, which has proved to be a toothless
appellate body as it sees the right to information from narrow prism
of maladministration issue, said the press release.



The CPDI urges the Senate Standing Committee on Information and
Broadcasting to play its role proactively in enacting an effective
right to information law which is at par with those enacted in the
region through active involvement of journalists and citizens' groups
working in the area of right to information in the country.

Friday, 20 July 2012

International News & Views Corporation :शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू करने की आवश्यकता

शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू करने की आवश्यकता

http://www.internationalnewsandviews.com/2012/07/19/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%96/

Published on July 19, 2012 by News Desk ·

आई.एन.वी.सी,,

लखनऊ,,
उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर
स्वयंसेवी संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने राजधानी स्थित
राजाजीपुरम कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । विचार
गोष्ठी में संस्थान के पदाधिकारियों,सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में
स्थानीय जनमानस नें प्रतिभाग किया।
गोष्ठी का आरम्भ करते हुए प्रसिद्ध समाजसेविका उषा ने कहा कि केंद्र
सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते
हुए इस कानून को सभी स्कूलों में लागू करते हुए सभी सरकारी और गैर
सरकारी निजी स्कूलों को 25 फीसदी सीटें गरीब के बच्चों को देना अनिवार्य
कर दिया है ।उत्तर प्रदेश में भी सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को सख्ती
से लागू करे और ऐसे निजी स्कूल जो गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण नहीं
दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और गरीब बच्चों को दाखिला
नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता खत्म की जाये ।
समाजसेवी विष्णु दत्त ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 में
बनाया गया था। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के
अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। संविधान के 46 वें संशोधन से 6 से
14 साल के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक
अधिकार बना दिया गया, परंतु अनगिनत बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए यह अधिनियम
अभी भी बेमानी है। अधिनियम के तहत बच्चों को घर-घर से खोज कर स्कूलों
में पंजीकृत कराना अनिवार्य है परन्तु स्कूल चलो अभियान के बावजूद सभी
बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे
हैं।
गोष्ठी में अन्य वक्ताओं नें विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के
अधिकार कानून के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर
पालिकाओं और नगर निगमों की भी भूमिका का निर्धारण हो ।ग्राम पंचायतें और
नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर बच्चों के जन्म से लेकर
उनके 14 वर्ष की तक की आयु प्राप्त होने तक का रिकॉर्ड रखें जिसे हर साल
अपडेट किया जाए।यह ब्योरा उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा
का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार एक निर्धारित प्रपत्र पर हो, जिसमें
बच्चे का नाम, लिंग, जन्मतिथि , जन्म स्थान , अभिभावक का नाम, पता और
व्यवसाय उस पूर्व प्राथमिक विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र का उल्लेख जहां
बच्चा छह वर्ष तक की आयु प्राप्त होने तक रहा उस प्रारंभिक विद्यालय का
नाम जिसमें बच्चे ने प्रवेश लिया,बच्चे का वर्तमान पता ,कक्षा जिसमें वह
पढ़ रहा है, बच्चा यदि कमजोर और साधनहीन वर्ग से ताल्लुक रखता है, तो
उसका उल्लेख ,यदि किसी वजह से छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की पढ़ाई
छूट गई हो,
तो वह कारण, विकलांगता के कारण विशेष सहूलियतों और आवासीय सुविधाओं की
अपेक्षा रखने वाले बच्चों का विवरण होना चाहिए । नियमावली के अनुसार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी छह से 14 वर्ष तक के हर बच्चे का स्कूल में
नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करें। वह यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चा
स्कूल में दिये जा रहे ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उसने प्रारंभिक
शिक्षा पूरी कर ली है। इन बातों पर नजर रखने के लिए हर बच्चे को एक अनन्य
पहचान संख्या आवंटित की जाए।बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल खुलते ही सबसे
पहले बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया जाना सुनिश्चित करे।स्कूल चलो
अभियान को सफल बनाने के लिए बीएसए पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाये
। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू
होने के बाद जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बच्चों को पुस्तक वितरण
किया जाये ।परिषदीय स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन के लिए
नामांकन महोत्सव मनाये जायें ।
गोष्ठी का समापन करते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा नें शिक्षा के
अधिकार कानून को लागू करने के लिए जिम्मेवार सभी अधिकारियों व
कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर वल दिया ताकि
वे इस कानून को इसकी मूल मंशा के अनुरूप लागू करा सकें ।उर्वशी ने
गोष्ठी में उपस्थित जनमानस से अपने आसपास के गरीब बच्चों को स्कूल भेजने
को प्रेरित करने एवं अपने पास के स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून के
क्रियान्वयन के लिए आगे आकर संस्थान को सहयोग प्रदान करने की अपील भी की

upnewslive.com:शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू करने की आवश्यकता

http://upnewslive.com/?p=31216

शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू करने की आवश्यकता
Posted on 20 July 2012 by admin

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर
स्वयंसेवी संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने राजधानी स्थित
राजाजीपुरम कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । विचार
गोष्ठी में संस्थान के पदाधिकारियों,सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में
स्थानीय जनमानस नें प्रतिभाग किया।

गोष्ठी का आरम्भ करते हुए प्रसिद्ध समाजसेविका उषा ने कहा कि केंद्र
सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए इस
कानून को सभी स्कूलों में लागू करते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी निजी
स्कूलों को 25 फीसदी सीटें गरीब के बच्चों को देना अनिवार्य कर दिया है
।उत्तर प्रदेश में भी सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को सख्ती से लागू करे
और ऐसे निजी स्कूल जो गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे रहे हैं
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले
स्कूलों की मान्यता खत्म की जाये ।

समाजसेवी विष्णु दत्त ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 में
बनाया गया था। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के
अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। संविधान के 46 वें संशोधन से 6 से
14 साल के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक
अधिकार बना दिया गया, परंतु अनगिनत बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए यह अधिनियम
अभी भी बेमानी है। अधिनियम के तहत बच्चों को घर-घर से खोज कर स्कूलों
में पंजीकृत कराना अनिवार्य
है परन्तु स्कूल चलो अभियान के बावजूद सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

गोष्ठी में अन्य वक्ताओं नें विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के
अधिकार कानून के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर
पालिकाओं और नगर निगमों की भी भूमिका का निर्धारण हो ।ग्राम पंचायतें और
नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर बच्चों के जन्म से लेकर
उनके 14 वर्ष की तक की आयु प्राप्त होने तक का रिकॉर्ड रखें जिसे हर साल
अपडेट किया जाए।यह ब्योरा उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा
का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार एक निर्धारित प्रपत्र पर हो, जिसमें
बच्चे का नाम, लिंग, जन्मतिथि , जन्म स्थान , अभिभावक का नाम, पता और
व्यवसाय उस पूर्व प्राथमिक विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र का उल्लेख जहां
बच्चा छह वर्ष तक की आयु प्राप्त होने तक रहा उस प्रारंभिक विद्यालय का
नाम जिसमें बच्चे ने प्रवेश लिया,बच्चे का वर्तमान पता ,कक्षा जिसमें वह
पढ़ रहा है, बच्चा यदि कमजोर और साधनहीन वर्ग से ताल्लुक रखता है, तो
उसका उल्लेख ,यदि किसी वजह से छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की पढ़ाई
छूट गई हो, तो वह कारण, विकलांगता के कारण विशेष सहूलियतों और आवासीय
सुविधाओं की अपेक्षा रखने वाले बच्चों का विवरण होना चाहिए । नियमावली
के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी छह से 14 वर्ष तक के हर बच्चे का
स्कूल में नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करें। वह यह भी सुनिश्चित करें
कि बच्चा स्कूल में दिये जा रहे ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उसने
प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है। इन बातों पर नजर रखने के लिए हर बच्चे
को एक अनन्य पहचान संख्या आवंटित की जाए।बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल खुलते
ही सबसे पहले बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया जाना सुनिश्चित करे।स्कूल
चलो अभियान को सफल बनाने के लिए बीएसए पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया
जाये । उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम
लागू होने के बाद जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बच्चों को पुस्तक
वितरण किया जाये ।परिषदीय स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन के
लिए नामांकन महोत्सव मनाये जायें ।

गोष्ठी का समापन करते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा नें शिक्षा के
अधिकार कानून को लागू करने के लिए जिम्मेवार सभी अधिकारियों व
कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर वल दिया ताकि
वे इस कानून को इसकी मूल मंशा के अनुरूप लागू करा सकें ।उर्वशी ने
गोष्ठी में उपस्थित जनमानस से अपने आसपास के गरीब बच्चों को स्कूल भेजने
को प्रेरित करने एवं अपने पास के स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून के
क्रियान्वयन के लिए आगे आकर संस्थान को सहयोग प्रदान करने की अपील भी की


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- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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instantkhabar.com:सख्ती से लागू हो शिक्षा का अधिकार कानून: उषा

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/444-rights-of-education.html

सख्ती से लागू हो शिक्षा का अधिकार कानून: उषा
Thursday, 19 July 2012 22:

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर
स्वयंसेवी संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने राजधानी स्थित
राजाजीपुरम कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । विचार
गोष्ठी में संस्थान के पदाधिकारियों,सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में
स्थानीय लोगों नें प्रतिभाग किया।

गोष्ठी का आरम्भ करते हुए प्रसिद्ध समाजसेविका उषा ने कहा कि केंद्र
सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए इस
कानून को सभी स्कूलों में लागू करते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी निजी
स्कूलों को 25 फीसदी सीटें गरीब के बच्चों को देना अनिवार्य कर दिया है
।उत्तर प्रदेश में भी सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को सख्ती से लागू करे
और ऐसे निजी स्कूल जो गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे रहे हैं
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले
स्कूलों की मान्यता खत्म की जाये ।

समाजसेवी विष्णु दत्त ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 में
बनाया गया था। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के
अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। संविधान के 46 वें संशोधन से 6 से
14 साल के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक
अधिकार बना दिया गया, परंतु अनगिनत बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए यह अधिनियम

अभी भी बेमानी है। अधिनियम के तहत बच्चों को घर-घर से खोज कर स्कूलों
में पंजीकृत कराना अनिवार्य है परन्तु स्कूल चलो अभियान के बावजूद सभी
बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

गोष्ठी में अन्य वक्ताओं नें विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के
अधिकार कानून के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर
पालिकाओं और नगर निगमों की भी भूमिका का निर्धारण हो ।ग्राम पंचायतें और
नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर बच्चों के जन्म से लेकर
उनके 14 वर्ष की तक की आयु प्राप्त होने तक का रिकॉर्ड रखें जिसे हर साल
अपडेट किया जाए।यह ब्योरा उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा
का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार एक निर्धारित प्रपत्र पर हो, जिसमें
बच्चे का नाम, लिंग, जन्मतिथि , जन्म स्थान ,

अभिभावक का नाम, पता और व्यवसाय उस पूर्व प्राथमिक विद्यालय या आंगनबाड़ी
केंद्र का उल्लेख जहां बच्चा छह वर्ष तक की आयु प्राप्त होने तक रहा उस
प्रारंभिक विद्यालय का नाम जिसमें बच्चे ने प्रवेश लिया,बच्चे का वर्तमान
पता ,कक्षा जिसमें वह पढ़ रहा है,

बच्चा यदि कमजोर और साधनहीन वर्ग से ताल्लुक रखता है, तो उसका उल्लेख
,यदि किसी वजह से छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की पढ़ाई छूट गई हो,
तो वह कारण, विकलांगता के कारण विशेष सहूलियतों और आवासीय सुविधाओं की
अपेक्षा रखने वाले बच्चों का विवरण होना चाहिए । नियमावली के अनुसार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी छह से 14 वर्ष तक के हर बच्चे का स्कूल में
नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करें। वह यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चा
स्कूल में दिये जा रहे ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उसने प्रारंभिक
शिक्षा पूरी कर ली है। इन बातों पर नजर रखने के लिए हर बच्चे को एक अनन्य
पहचान संख्या आवंटित की जाए।बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल खुलते ही सबसे
पहले बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया जाना सुनिश्चित करे।स्कूल चलो

अभियान को सफल बनाने के लिए बीएसए पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाये
। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू
होने के बाद जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बच्चों को पुस्तक वितरण
किया जाये ।परिषदीय स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन के लिए
नामांकन महोत्सव मनाये जायें । गोष्ठी का समापन करते हुए संस्थान की सचिव
उर्वशी शर्मा नें शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए जिम्मेवार
सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता
पर वल दिया ताकि

वे इस कानून को इसकी मूल मंशा के अनुरूप लागू करा सकें ।उर्वशी ने
गोष्ठी में उपस्थित जनमानस से अपने आसपास के गरीब बच्चों को स्कूल भेजने
को प्रेरित करने एवं अपने पास के स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून
केक्रियान्वयन के लिए आगे आकर संस्थान को सहयोग प्रदान करने की अपील भी
की


--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

Thursday, 19 July 2012

शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू हो

http://maunews.in/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%96/

शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू हो


Posted on July 19, 2012 by anupsrinarayan


लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर
स्वयंसेवी संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने राजधानी स्थित
राजाजीपुरम कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । विचार
गोष्ठी में संस्थान के पदाधिकारियों,सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में
स्थानीय जनमानस नें प्रतिभाग किया।


गोष्ठी का आरम्भ करते हुए प्रसिद्ध समाजसेविका उषा ने कहा कि केंद्र
सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए इस
कानून को सभी स्कूलों में लागू करते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी निजी
स्कूलों को 25 फीसदी सीटें गरीब के बच्चों को देना अनिवार्य कर दिया है
।उत्तर प्रदेश में भी सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को सख्ती से लागू करे
और ऐसे निजी स्कूल जो गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे रहे हैं
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले
स्कूलों की मान्यता खत्म की जाये ।


समाजसेवी विष्णु दत्त ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 में
बनाया गया था। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के
अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। संविधान के 46 वें संशोधन से 6 से
14 साल के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक
अधिकार बना दिया गया, परंतु अनगिनत बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए यह अधिनियम
अभी भी बेमानी है। अधिनियम के तहत बच्चों को घर-घर से खोज कर स्कूलों
में पंजीकृत कराना अनिवार्य है परन्तु स्कूल चलो अभियान के बावजूद सभी
बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।


गोष्ठी में अन्य वक्ताओं नें विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के
अधिकार कानून के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर
पालिकाओं और नगर निगमों की भी भूमिका का निर्धारण हो ।ग्राम पंचायतें और
नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर बच्चों के जन्म से लेकर
उनके 14 वर्ष की तक की आयु प्राप्त होने तक का रिकॉर्ड रखें जिसे हर साल
अपडेट किया जाए।यह ब्योरा उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा
का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार एक निर्धारित प्रपत्र पर हो, जिसमें
बच्चे का नाम, लिंग, जन्मतिथि , जन्म स्थान ,अभिभावक का नाम, पता और
व्यवसाय उस पूर्व प्राथमिक विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र का उल्लेख जहां
बच्चा छहवर्ष तक की आयु प्राप्त होने तक रहा उस प्रारंभिक विद्यालय का
नाम जिसमें बच्चे ने प्रवेश लिया,बच्चे का वर्तमान पता ,कक्षा जिसमें वह
पढ़ रहा है, बच्चा यदि कमजोर और साधनहीन वर्ग से ताल्लुक रखता है, तो
उसका उल्लेख ,यदि किसी वजह से छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की पढ़ाई
छूट गई हो, तो वह कारण, विकलांगता के कारण विशेष सहूलियतों और आवासीय
सुविधाओं की अपेक्षा रखने वाले बच्चों का विवरण होना चाहिए । नियमावली
के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी छह से 14 वर्ष तक के हर बच्चे का
स्कूल में नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करें। वह यह भी सुनिश्चित करें
कि बच्चा स्कूल में दिये जा रहे ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उसने
प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है। इन बातों पर नजर रखने के लिए हर बच्चे
को एक अनन्य पहचान संख्या आवंटित की जाए।बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल खुलते
ही सबसे पहले बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया जाना सुनिश्चित करे।स्कूल
चलो अभियान को सफल बनाने के लिए बीएसए पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया
जाये। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम
लागू होने के बाद जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बच्चों को पुस्तक
वितरण किया जाये ।परिषदीय स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन के
लिए नामांकन महोत्सव मनाये जायें ।

गोष्ठी का समापन करते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा नें शिक्षा के
अधिकार कानून को लागू करने के लिए जिम्मेवार सभी अधिकारियों व
कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर वल दिया ताकि
वे इस कानून को इसकी मूल मंशा के अनुरूप लागू करा सकें ।उर्वशी ने
गोष्ठी में उपस्थित जनमानस से अपने आसपास के गरीब बच्चों को स्कूल भेजने
को प्रेरित करने एवं अपने पास के स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून के
क्रियान्वयन के लिए आगे आकर संस्थान को सहयोग प्रदान करने की अपील भी की

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

Public Hearing of RTI and Corruption related cases in Luknow on 23 September 2012

२३ सितम्बर २०१२, दिन रविवार को लखनऊ में "सूचना का अधिकार" एवं
"भ्रष्टाचार" संबंधी प्रकरणों की जनसुनबाई
? क्या आप या आपका कोई परिचित जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों/
उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है!
? क्या आपको या आपके किसी परिचित को सूचना के अधिकार अधिनियम के
प्रयोग में किसी प्रकार की समस्या है!
? क्या आप या आपका कोई परिचित किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के शिकार हैं और
आपको कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है!
तो २३ सितम्बर २०१२ दिन रविवार को लखनऊ में "सूचना का अधिकार" एवं
"भ्रष्टाचार" संबंधी प्रकरणों को लेकर आयोजित होने बाली जनसुनबाई
में उपस्थित होकर अपनी समस्या में हमें सहभागी बनाएं ताकि हम आपकी समस्या
का समाधान करने में आपका सहयोग कर सकें l
आप हमें सूचना के अधिकार की हेल्प लाइन ८०८१८९८०८१ और भ्रष्टाचार विरोधी
हेल्प लाइन ९४५५५५३८३८ पर संपर्क कर सकते हैं l आप अपने प्रकरण से
सम्बंधित प्रपत्र श्रीमती उर्वशी शर्मा,सचिव-येश्वर्याज सेवा संस्थान
एवं समन्वयक-सूचना का अधिकार बचाओ अभियान उत्तर प्रदेश , ऍफ़ -२२८६ ,
राजाजीपुरम , लखनऊ -२२६०१७ को डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं l इस
सम्बन्ध में rtimahilamanchup@gmail.com पर या upcpri@yahoo.com पर भी
संपर्क किया जा सकता है l
तो आइये और अपनी समस्या हमें बताइए l
सहभागी : राम स्वरुप यादव (शिव राम पियारा देवी मेमोरियल समाज सेवा
संस्थान) , आशीष कुमार श्रीवास्तव(सेव कल्चरल वैल्यूज फाउंडेशन )

Wednesday, 18 July 2012

The Times of India : RTI activists demand better implementation of Act in UP

RTI activists demand better implementation of Act in UP

Neha Shukla, TNN | Jul 17, 2012, 03.14PM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/RTI-activists-demand-better-implementation-of-Act-in-UP/articleshow/15016952.cms

LUCKNOW: The poor implementation of the RTI Act in UP is a matter of
concern. As many as 500 RTI users expressed their opinion on the poor
state of the Act and on ways to improve its implementation during a
five-day campaign organised by the RTI activists that ended on Sunday.

On the concluding day, RTI activists from all over the state organised
a protest at Vidhan Sabha to highlight the plight of the RTI users and
the failure of RTI Act.

It was on July 11 that the activists had launched a signature campaign
to mop up public opinion on the half-hearted implementation of the Act
in the state.

The campaign had got more than 500 signatures of RTI users from across
the state. The opinions submitted by the RTI users show that most of
them had problems dealing with the Public Information Officers (PIOs),
who, in turn, did not have full understanding of the Act.

The Act provides that if a PIO receives an RTI application concerning
any department other than his, he should transfer the application to
the concerned department. However, many of the users shared that their
applications were sent back to them, and they were asked to re-send
their applications to the departments concerned.

The users have also shared their opinions extensively on the first
appeals authority.

As per the Act, the first appeals authority, who are senior most
officers in the department, should dispose of the appeal in the
presence of the appellant. But, in UP, the first appeals authority is
hardly active.

In whatever little number of cases they act, the appellant is hardly
called to appear in person for the hearing into the matter. The
activists had decided to submit the collective opinion and their
charter of demands to the governor, chief minister and the leader of
the opposition.

"We have spoken to the governor and chief minister's office and also
the leader of the opposition, they have assured to listen to us," said
the activist Urvashi Sharma.

The RTI Act came into effect on September 14, 2005. It was on March
22, 2006 that the UP State Information Commission (UPSIC) started
functioning. The commission, since then, has got a huge pendency of
RTI applications to clear.

The people who have been associated to the commission have also sent
in their opinions. They have demanded a separate budget for the
commission so that it can act fast and provide timely disposal of RTI
matters.

Monday, 16 July 2012

Kind Attn. – RTI activists of the nation : Proposal for DHARNA at jantar mantar new delhi for RTI

Kind Attn. – RTI activists of the nation : Proposal for DHARNA at
jantar mantar new delhi for RTI


Dear fellow RTI activists of the nation,

As we all are aware, RTI is in a very pitiable state . Bureaucracy,
info-commissions , judiciary, politicians have left no stone unturned
to weaken the RTI by entangling it in legal jargons and procedural
web.


We, the RTI activists of Uttar Pradesh ( UPCPRI ) are of the view that
a unified national approach is needed to address the problems related
to effective implementation of RTI act in letter & spirit as envisaged
in act .


We propose a one day DHARNA at Jantar Mantar New Delhi for RTI on the
day of our future president's oath taking ceremony. we wish that
there should be representation of all states of the country.


If the proposal is agreeable to you all , please inform us so that we
should proceed further to complete the formalities for the dharna .

Thanks and regards.

Urvashi sharma
coordinator-Uttar Pradesh Campaign to Protect RTI
9369613513
8081898081
9455553838
upcpri@yahoo.com

Friday, 13 July 2012

Thursday, 12 July 2012

Uttar Pradesh Campaign to Protect RTI : 15 july 2012 Protest : Banner

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

Wednesday, 11 July 2012

Little understanding of RTI Act affecting functioning in UP

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Little-understanding-of-RTI-Act-affecting-functioning-in-UP/articleshow/14814067.cms

Little understanding of RTI Act affecting functioning in UP
TNN | Jul 11, 2012, 03.58AM IST

LUCKNOW: RTI activists from all over the state have come together to
highlight the plight of the RTI users and the failure of the RTI
infrastructure in Uttar Pradesh. The activists have launched a
signature campaign to mop up public opinion on the half-hearted
implementation of the Act in the state.

The campaign which was launched on Monday has got more than 100
signatures of RTI users from the city. The users have also shared
their experiences, and want the implementing authorities to act and
remove the anomalies, most of which are because of the little
understanding of the Act among the government officers. One of the
users said that the public information officer, who had demanded extra
fee (as per the Act) from the user to provide the information, did not
know where the additional fee has to be deposited.

The lesser understanding of the Act is a roadblock in timely disposal
of RTI matters. Another user has raised a point about the appointment
of the first appeals' authority in the government departments. Many of
the departments have the same officer working as the Public
Information officer (PIO) and the first appellate authority. The wrong
appointments affect the functioning under the RTI Act.

At the end of the campaign, the public opinion will be submitted to
the governor, chief minister and the leader of the opposition. "We
have already submitted our charter of demands to the Raj Bhawan
today," said activist Urvashi Sharma. The RTI Act came into effect on
September 14, 2005. It was on March 22, 2006 that the UP State
Information Commission (UPSIC) started functioning. The commission,
since then, has got a huge pendency of RTI applications to clear.

Apart from gathering public opinion on the state of RTI affairs in UP,
activists have also drafted a nine-point charter of demands to be
submitted to the Governor, CM and leader of the opposition. The
demands include transparency in appointment of information
commissioners, quick disposal of pending RTI cases, speedy and full
recovery of fine imposed on government departments for not providing
information, at least 50% representation of social workers in the
state level committee constituted under the chief secretary for
effective implementation of RTI Act and protection of RTI users and
activists, especially those seeking sensitive information.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Little-understanding-of-RTI-Act-affecting-functioning-in-UP/articleshow/14814067.cms

Tuesday, 10 July 2012

instantkhabar.com : आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को, मांगपत्र जारी

आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को, मांगपत्र जारी
Monday, 09 July 2012 07

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/280-rti-activists-protest-on-july-15.html


लखनऊ| उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के
लिए स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान व लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन १५ जुलाई को विधान सभा के सामने
धरना स्थल पर किया जायेगा| इसी प्रोग्राम के सिलसिले में संस्थान की
सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन
के लिए उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष
को दिए जाने वाले नौ सूत्री मांग पत्र को संस्थान ने जारी किया|
इस मुद्दे पर बात करते हुए उर्वशी शर्मा नें कहा कि १४-०९-२००५ को गठित
होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में २२-०३-२००६ से कार्य
आरम्भ हुआ था| हम अपने अनुभवों से यह जानते हैं कि तब से लेकर अब तक
सूचना का अधिकार प्रयोग करने बालेनागरिकों की अपेक्षाओं के मार्ग में जन
सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों,प्रशासनिक सुधार विभाग और उत्तर
प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की
मनमानी व्याख्या कर सूचना प्रदान करने के मार्ग में छद्म अवरोध
उत्पन्न कर अधिनियम की मूल भावना की घोर अनदेखी की गयी है|
उर्वशी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा
सुधारने के लिए हमारे संगठन नें उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार
अधिनियम" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "नौ सूत्री मांगों " को
लक्षित कर सुझावात्मक मांग पत्र तैयार किया है| हम इस मांगपत्र को लेकर
जनता के बीच जाएँगे और उनके विचार जानकर उनसे इस मांगपत्र पर
हस्ताक्षर कराये जायेंगे| जनता से प्राप्त नवीन मांगों का समावेश कर यह
मांगपत्र १५ जुलाई के धरने के बाद उत्तर
प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष (
विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा ताकि पारदर्शिता का यह औजार सरकारी
मशीनरी को भ्रष्टाचार की जंग से मुक्त रख सके|
मांगपत्र:
१-राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर पद विज्ञापित
कर, आवेदन प्राप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सर्वोत्तम अभ्यर्थी की
नियुक्ति की जाएँ न कि मनोनयन;
२-आयोग में पचास हज़ार से अधिक लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए
एवं प्रत्येक वाद में सुनवाईयों की अधिकतम संख्या / आयोग में वाद चलने की
अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जाए;
३-नवीन वाद आयोग में प्राप्त होने के तीसरे दिन प्रथम सुनवाई के लिए
सूचीबद्ध हो जिसमें पत्रावली के प्रपत्रों के आधार पर प्रतिवादी को
आवश्यक निर्देश देकर वाद दूसरी सुनवाई का नोटिस वादी को पंजीकृत पत्र के
माध्यम से भेजा जाए;
४- सभी वादों के अंतरिम एवं अंतिम आदेश आयोग की वेब-साईट पर आदेश जारी
होने के दिन ही अपलोड किये जायें;
५-राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धाराओं यथा धारा ४,७,८,२० आदि का
अधिनियम की मूल भावना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया जाए और
अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों
अन्य लोकसेवकों पर दंड अधिरोपित किया जाए एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा
अधिनियम की धारा १८ के तहत शिकायत प्राप्त कर शिकायत पर उसी दिन सुनवाई
कर समुचित आदेश जारी किये जाएँ;
६-राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में अधिरोपित दो करोड़ से अधिक दंड राशि
को अधिकतम तीस दिनों में राजकोष में जमा कराया जाए एवं अधिरोपित नए
अर्थदंड की बसूली दंड अधिरोपण के तीस दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए;
७-सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्यों के लिए हिंदी और अंगरेजी की
तरह उर्दू भाषा में किये गए पत्राचार को भी मान्यता प्रदान की जाए और
वादी द्वारा प्रार्थना पत्र उर्दू में देने पर उस प्रकरण की आगे की सारी
कार्यवाही उर्दू में ही की जाए;
८- सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले नागरिकों का उत्पीडन रोका जाए एवं
ऐसे प्रकरणों की जांच के लिए प्रथक जाँच संस्था का गठन किया जाए ;
९- सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रदेश के
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सूचना के
अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने बाले समाजसेवियों का ५० प्रतिशत
प्रतिनिधित्व हो एवं इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को
हो|


http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/280-rti-activists-protest-on-july-15.html

Monday, 9 July 2012

amarujala lucknow 090712:आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 को

आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 को
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120709a_018163010&ileft=-5&itop=101&zoomRatio=292&AN=20120709a_018163010
लखनऊ। प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम की दशा सुधारने के लिए आरटीआई
कार्यकर्ता 15 जुलाई को विधानभवन के सामने एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना
देंगे। ऐश्वर्याज सेवा संस्थान की ओर से सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के
तत्वावधान में धरने का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर से आरटीआई
कार्यकर्ता शामिल होंगे।
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120709a_018163010&ileft=-5&itop=101&zoomRatio=292&AN=20120709a_018163010

RTI Protest The Right to Information (RTI) activists from all over the state will sit on a protest against the poor state of RTI implementation in the state on July 15.

http://timesofindia.indiatimes.com/speednewsshow/14649372.cms


http://timesofindia.indiatimes.com/RTI-Protest/speednewsbytopic/keyid-1126866.cms

Sunday, 8 July 2012

RTI: 9 POINT DEMAND NOTE ISSUED

http://upwebnews.com/News%20july%2012/news-08072012-lucknow-rti-urvash-sharma.htm

RTI: संशोधन के लिए नौ सूत्री मांग पत्र जारी
Tags: RTI: 9 POINT DEMAND NOTE ISSUED
Publised on : 08 July 2012, Time: 18:29

लखनऊ, 7 जुलाई। (उत्तर प्रदेश समाचार सेवा)। स्वयंसेवी संगठन येश्वर्याज
सेवा संस्थान ने सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नौ
सूत्री मांग पत्र जारी किया है l
इस मुद्दे पर बात करते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा नें कहा कि
दिनांक १४-०९-२००५ को गठित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना
आयोग में दिनांक २२-०३-२००६ से कार्य आरम्भ हुआ था l हम अपने अनुभवों से
यह जानते हैं कि तब से लेकर अब तक सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले
नागरिकों की अपेक्षाओं के मार्ग में जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय
अधिकारियों,प्रशासनिक सुधार विभाग और उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना
आयुक्तों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की मनमानी व्याख्या कर
सूचना प्रदान करने के मार्ग में छद्म अवरोध उत्पन्न कर अधिनियम की मूल
भावना की घोर अनदेखी की गयी है l प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम"
की दशा सुधारने के लिए हमारे संगठन नें उत्तर प्रदेश में "सूचना का
अधिकार अधिनियम" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "नौ सूत्री मांगों " को
लक्षित कर सुझावात्मक मांग पत्र तैयार किया है l

१-राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर पद विज्ञापित
कर, आवेदन प्राप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सर्वोत्तम अभ्यर्थी की
नियुक्ति की जाएँ न कि मनोनयन;
२-आयोग में पचास हज़ार से अधिक लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए
एवं प्रत्येक वाद में सुनवाईयों की अधिकतम संख्या / आयोग में वाद चलने
की अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जाए;
३-नवीन वाद आयोग में प्राप्त होने के तीसरे दिन प्रथम सुनवाई के लिए
सूचीबद्ध हो जिसमें पत्रावली के प्रपत्रों के आधार पर प्रतिवादी को
आवश्यक निर्देश देकर वाद दूसरी सुनवाई का नोटिस वादी को पंजीकृत पत्र के
माध्यम से भेजा जाए;
४- सभी वादों के अंतरिम एवं अंतिम आदेश आयोग की वेब-साईट पर आदेश जारी
होने के दिन ही अपलोड किये जायें;
५-राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धाराओं यथा धारा ४,७,८,२० आदि का
अधिनियम की मूल भावना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया जाए और
अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों
अन्य लोकसेवकों पर दंड अधिरोपित किया जाए एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा
अधिनियम की धारा १८ के तहत शिकायत प्राप्त कर शिकायत पर उसी दिन सुनवाई
कर समुचित आदेश जारी किये जाएँ;
६-राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में अधिरोपित दो करोड़ से अधिक दंड राशि
को अधिकतम तीस दिनों में राजकोष में जमा कराया जाए एवं अधिरोपित नए
अर्थदंड की बसूली दंड अधिरोपण के तीस दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए;
७-सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्यों के लिए हिंदी और अंगरेजी की
तरह उर्दू भाषा में किये गए पत्राचार को भी मान्यता प्रदान की जाए और
वादी द्वारा प्रार्थना पत्र उर्दू में देने पर उस प्रकरण की आगे की सारी
कार्यवाही उर्दू में ही की जाए;
८- सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले नागरिकों का उत्पीडन रोका जाए एवं
ऐसे प्रकरणों की जांच के लिए प्रथक जाँच संस्था का गठन किया जाए ;
९- सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रदेश के
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सूचना के
अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने बाले समाजसेवियों का ५० प्रतिशत
प्रतिनिधित्व हो एवं इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को
हो;
"हम इस मांगपत्र को लेकर जनता के बीच जाएँगे और उनके विचार जानकर
उनसे इस मांगपत्र पर हस्ताक्षर कराये जायेंगे l जनता से प्राप्त नवीन
मांगों का समावेश कर यह मांगपत्र दिनांक १५ जुलाई के धरने के बाद उत्तर
प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष (
विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा ताकि पारदर्शिता का यह औजार सरकारी
मशीनरी को भ्रष्टाचार की जंग से मुक्त रख सके" उर्वशी ने बताया l

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Yours sincerely,
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himalayauk.org: लखनऊ से पाठक के पत्र; कार्यवाही के संबंध में; (उर्वशी शर्मा)

http://himalayauk.org/2012/07/urwasi-sharma/

लखनऊ से पाठक के पत्र; कार्यवाही के संबंध में; (उर्वशी शर्मा)
सेवा में ,
१- क्षेत्रीय अधिकारी , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् – उत्तरी
क्षेत्रीय कार्यालय,राजकीय पॉलीटेक्निक कैम्पस,विकास नगर,कानपुर-२०८००२
nro.aicte@gmail.com
२- सचिव – प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश , बांस मंडी चौराहा
,लखनऊ, उत्तर प्रदेश -२२६००१
secretarybte@gmail.com,rkvsecbteup2012@gmail.com

३- सचिव -प्रवेश परीक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश , बांस मंडी चौराहा ,लखनऊ,
उत्तर प्रदेश -२२६००१ jeec-up@nic.in

विषय:राजेश चन्द्रा, पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए ,मोनार्क सिटी
फेज – १ , पारा रिंग रोड , पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ, द्वारा राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक का प्रधानाचार्य न होने पर भी
प्रधानाचार्य के रूप में सरकारी पत्र जारी करने , सरकारी विभाग में झूठा
शपथपत्र देने , सरकारी अभिलेखों में कूटरचना करने आदि जालसाजी के
अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की संगत
धाराओं में दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने के
सम्बन्ध में
महोदय,
राजेश चन्द्रा ,पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ
पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला ,७६ ए ,मोनार्क
सिटी फेज – १ ,पारा रिंग रोड, पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ एक जालसाज प्रवृति
का व्यक्ति है l यद्यपि राजेश चन्द्रा का राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक में प्रधानाचार्य का कार्यकाल दिनांक ०३-०२-१२ को समाप्त हो
चुका था ( संयुक्त सचिव समाज कल्याण लखनऊ सत्येन्द्र कुमार सिंह के आदेश
संख्या ६०१ दिनांक २७-०२-१२ की छायाप्रति संलग्न है ) तथापि इस जालसाज ने
उक्त संस्था में ०३-०२-१२ के बाद भी अवैध रूप से कार्य किया l नीलम
अहलावत – विशेष सचिव समाज कल्याण के आदेश संख्या ८३६ दिनांक २१ मार्च
२०१२ ( छायाप्रति संलग्न है ) के अनुसार भी प्रधानाचार्य का पद दिनांक
०३-०२-१२ के बाद से रिक्त था l वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक
सी-२७४ दिनांक ११ मई १२ के बिंदु ११ में स्पस्ट किया है कि ०३-०२-१२ से
आगे राजेश चंद्रा संस्था में कार्य करने के लिए अधिकृत ही नहीं था
l वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक १२८-३६ दिनांक १६-०४-१२ (
छायाप्रति संलग्न है ) द्वारा बिभिन्न अधिकारियों से राजेश चन्द्रा के
विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० एवं अन्य संगत धाराओं में
प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा की थी परन्तु कार्यवाही न होने से इस
जालसाज की जालसाजियाँ बढ़ती ही जा रही हैं l

पूर्व में राजेश चन्द्रा ने एक ही डिसपैच नंबर से दो पत्र जारी करने की
जालसाजी कर सरकार को २५०००/- के राजस्व का नुकसान कराया l पत्रांक
८७४-८२ दिनांक २६-११-१२ से डिसपैच दोनों पत्रों की एकसाथ एक पेज पर की
गयी छायाप्रति संलग्न है l

अब राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को
फर्जी पत्र प्रेषित किया है और १००/- के स्टाम्प पेपर पर झूठा शपथपत्र
नोटरी कराकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया
है l प्रधानाचार्य राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक के पत्रांक
सी ४५७ दिनांक १४-०६-१२ ( छायाप्रति संलग्न है ) द्वारा इस जालसाजी का
खुलासा हुआ है lसंस्था का प्रधानाचार्य न होने पर भी राजेश चंद्रा ने
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को फर्जी डिसपैच नंबर
२८१/२०१२/अपील दिनांक २४-०४-१२ द्वारा प्रेषित किया है ( दो पेज की
छायाप्रति संलग्न है ) l यही नहीं, राजेश चंद्रा ने दुस्साहस की
पराकाष्ठा पार करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव
के समक्ष झूठा शपथपत्र देने का संगीन अपराध भी किया है (शपथपत्र
के दो पेज की छायाप्रति संलग्न है ) l
वर्ष २०११-१२ के लिए संस्था राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक का
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन न होने पर भी राजेश
चन्द्रा ने तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश
सुरेन्द्र प्रसाद की मिलीभगत से संस्था में छात्र – छात्राओं का प्रवेश व
परीक्षा कराकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है l

कृपया राजेश चन्द्रा पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए, मोनार्क सिटी
फेज – १ ,पारा रिंग रोड ,पोस्ट राजाजीपुरम ,लखनऊ एवं सुरेन्द्र प्रसाद
तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के विरुद्ध उक्त
अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं
में दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने का कष्ट
करें l

भवदीया

(उर्वशी शर्मा)
Social Worker & RTI Activist
ऍफ़ ब्लाक – २२८६
राजाजीपुरम , लखनऊ
उत्तर प्रदेश-२२६०१७
मोबाइल नंबर ९३६९६१३५१३
rtimahilamanchup@gmail.com

Short URL: http://himalayauk.org/?p=30844

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Saturday, 7 July 2012

corruption!!!!!!!!!!

http://yssramprakash.sulekha.com/blog/post/2012/07/the-fraud-of-rajesh-chandra-the-corrupt-and-incapable.htm

राजेश चन्द्रा, पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए ,मोनार्क सिटी फेज - १ , पारा रिंग रोड , पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ, द्वारा राजकीय सरकारी अभिलेखों में कूटरचना करने आदि जालसाजी के अपराधों

राजेश चन्द्रा ,पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला ,७६ ए ,मोनार्क सिटी
फेज - १ ,पारा रिंग रोड, पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ एक जालसाज प्रवृति का
व्यक्ति है l यद्यपि राजेश चन्द्रा का राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक में प्रधानाचार्य का कार्यकाल दिनांक ०३-०२-१२ को समाप्त हो
चुका था जैसा कि संयुक्त सचिव समाज कल्याण लखनऊ सत्येन्द्र कुमार सिंह
ने आदेश संख्या ६०१ दिनांक २७-०२-१२ में लिखा ,तथापि इस जालसाज ने उक्त
संस्था में ०३-०२-१२ के बाद भी अवैध रूप से कार्य किया l नीलम अहलावत
- विशेष सचिव समाज कल्याण के आदेश संख्या ८३६ दिनांक २१ मार्च २०१२ के
अनुसार भी प्रधानाचार्य का पद दिनांक ०३-०२-१२ के बाद से रिक्त था l
वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक सी-२७४ दिनांक ११ मई १२ के बिंदु
११ में स्पस्ट किया है कि ०३-०२-१२ से आगे राजेश चंद्रा संस्था में
कार्य करने के लिए अधिकृत ही नहीं था l वर्तमान प्रधानाचार्य ने
अपने पत्रांक १२८-३६ दिनांक १६-०४-१२ द्वारा बिभिन्न अधिकारियों से
राजेश चन्द्रा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० एवं अन्य
संगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा की थी परन्तु कार्यवाही
न होने से इस जालसाज की जालसाजियाँ बढ़ती ही जा रही हैं l

पूर्व में राजेश चन्द्रा ने एक ही डिसपैच नंबर से दो पत्र जारी करने की
जालसाजी कर सरकार को २५०००/- के राजस्व का नुकसान कराया l पत्रांक
८७४-८२ दिनांक २६-११-१२ से दो पत्र डिसपैच कर सूचना के अधिकार के दंड की
कटौती रोकी गयी l
अब राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को
फर्जी पत्र प्रेषित किया है और १००/- के स्टाम्प पेपर पर झूठा शपथपत्र
नोटरी कराकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया
है l प्रधानाचार्य राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक के पत्रांक
सी ४५७ दिनांक १४-०६-१२ द्वारा इस जालसाजी का खुलासा हुआ है lसंस्था का
प्रधानाचार्य न होने पर भी राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा
परिषद् के सदस्य सचिव को फर्जी डिसपैच नंबर २८१/२०१२/अपील दिनांक
२४-०४-१२ द्वारा प्रेषित किया है l यही नहीं, राजेश चंद्रा ने दुस्साहस
की पराकाष्ठा पार करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य
सचिव के समक्ष झूठा शपथपत्र देने का संगीन अपराध भी किया है l

वर्ष २०११-१२ के लिए संस्था राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक का
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन न होने पर भी राजेश
चन्द्रा ने तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश
सुरेन्द्र प्रसाद की मिलीभगत से संस्था में छात्र - छात्राओं का प्रवेश व
परीक्षा कराकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है l

राजाजीपुरम , लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने
उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर राजेश चन्द्रा पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला,
७६ ए, मोनार्क सिटी फेज - १ ,पारा रिंग रोड ,पोस्ट राजाजीपुरम ,लखनऊ एवं
सुरेन्द्र प्रसाद तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के
विरुद्ध उक्त अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता
की संगत धाराओं में दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही
कराने की अपील की है l

Wednesday, 4 July 2012

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Tuesday, 3 July 2012

upwebnews.com:यूपी में आरटीआई बचाने को आन्दोलन

http://www.upwebnews.com/News%20july%2012/news-03072012-rti-urvashi-sharma.htm

यूपी में आरटीआई बचाने को आन्दोलन
News source: U.P.SAMACHAR SEWA
Publised on : 03 July 2012, Time: 22:18

Lucknow लखनऊ, 02 जुलाई। (उप्रससे)। उत्तर प्रदेश में सूचना अधिकार
अधिनियम का अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन
आगे आ गए हैं। इस अधिनियम को बचाये रखने के लिए कई संशोधनों की जरूरत
महसूस करते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जनजागरण अभियान शुरु करने और एक
दिवसीय सांकेतिक धरना देने की घोषणा की है।

आरटीआई बचाओ अभियान को संचालित करने के लिए शेश्वर्याज सेवा संस्थान की
सचिव उर्वशी शर्मा आगे आई हैं। उन्होंने बताया कि अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं क सहयोग से आगामी 15 जुलाई को विधान भवन के सामने एक दिवसीय
सांकेतिक धरना दिया जाएगा। धऱना पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक
आयोजित किया जाएगा। धरने पर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता तथा अन्य
संस्थाओं के प्रतिनिधि बैठेंगे। इसके पहले 9 से 13 जुलाई तक मांग पत्र पर
हस्ताक्षर के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस नौ सूत्री मांग पत्र में आरटीआई
में सुधार के लिए सुझाव सम्मिलित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि धरने के
बाद उक्त ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं नेता विरोधी दल को
सौंपा जाएगा।

instantkhabar.com:आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/248-rti-activist-protest-on-july-15.html


आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को
Tuesday, 03 July 2012 16:28

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के
लिए स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान व लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन १५ जुलाई को विधान सभा के सामने
धरना स्थल पर किया जायेगा| धरने में पूरे प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ता शिरकत करेंगे|

येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि यह धरना उत्तर
प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए के
लिए नौ सूत्री मांगों को लक्षित कर आयोजित किया जा रहा है| इन नौ
सूत्री मांगों बाले एक मांग पत्र को प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए ०९ जुलाई से १३ जुलाई तक
एक अभियान चलाया जायेगा| धरने के संपन्न होने पर प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित यह सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश
के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को दिया जायेगा|

maunews.in:आर० टी० आई० बचाओ अभियान तहत एक दिवसीय धरना

http://maunews.in/samachar/3907/

आर० टी० आई० बचाओ अभियान तहत एक दिवसीय धरना

Posted on July 3, 2012 by anupsrinarayan

लखनऊ ,उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के
लिएस्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन दिनांक १५ जुलाई २०१२ को
पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक ,विधान सभा के सामने धरना स्थल पर
किया जा रहा है lइस धरने में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे l
यह धरना उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए के लिए नौ सूत्री मांगों को लक्षित कर आयोजित किया
जा रहा है l इन नौ सूत्री मांगों बाले एक मांग पत्र को प्रदेश के आर०
टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए दिनांक ०९ जुलाई
२०१२ से १३ जुलाई २०१२ तक एक अभियान चलाया जायेगा l l धरने के संपन्न
होने पर प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित यह
सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय
मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा l

उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना

उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा
सुधारने के लिए " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत एक दिवसीय
ध्यानाकर्षण धरना


उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए
स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन दिनांक १५ जुलाई २०१२ को
पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक ,विधान सभा के सामने धरना स्थल पर
किया जा रहा है l

इस धरने में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे l

यह धरना उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए के लिए नौ सूत्री मांगों को लक्षित कर आयोजित किया
जा रहा है l इन नौ सूत्री मांगों बाले एक मांग पत्र को प्रदेश के आर०
टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए दिनांक ०९ जुलाई
२०१२ से १३ जुलाई २०१२ तक एक अभियान चलाया जायेगा l धरने के संपन्न
होने पर प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित यह
सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय
मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा l


संपर्क सूत्र : ८०८१८९८०८१ , ९४५५५५३८३८ , rtimahilamanchup@gmail.com

Monday, 2 July 2012

I need your Assistance

I need your assistance for the transfer of an abandoned $22.5 Million Dollars
from hong-kong to your country. You will get more info when i receive a
positive reply from you. contact me on: sliver1110@hotmail.com

Best Regards,
Mr.Leung Cheung

Sunday, 1 July 2012

चिकित्सा विश्वविद्यालय में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित करने से रोका जाय: उर्वशी

चिकित्सा विश्वविद्यालय में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में
परिवर्तित करने से रोका जाय: उर्वशी

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/156-pathology-services-at-the-medical-university-of-the-ppp-model-would-be-prevented-from-changing-urvashi.html


Tuesday, 26 June 2012 20:11

लखनऊ: गैर सरकारी संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने प्रदेश के राज्यपाल
एवं मुख्य मंत्री को ज्ञापन भेजकर छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा
विश्वविद्यालय,लखनऊ में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित
करने के जनविरोधी कदम को रोकने के लिए गुहार लगाई है|

संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि एक ओर तो प्रदेश की जनता को
सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने के लिए प्रदेश
में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आरम्भ करने की कवायद हो रही है|
वहीँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा आहूत वैठक ०६ जून २०१२ में प्रदेश के
एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय की १०० वर्षों से अधिक से चल रही
पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित करने का जनविरोधी कदम
उठाया जा रहा है|

उर्वशी ने कहा कि पैथोलोजी विभाग के स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं का महत्तम
उपयोग करते हुए उन कंपनियों से उपकरण लिए जाएं जो रेंटल आधार पर उपकरण
लगाने को तैयार हैं किन्तु किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के संस्थानों
के निजीकरण को रोका जाए| इस प्रकार के निजीकरण से मरीजों को जांचों के
लिए कहीं अधिक शुल्क देना होगा जो एक जनविरोधी कदम होगा यही नहीं
चिकित्सा विश्वविद्यालय के इस कदम से स्नातक एवं परास्नातक शिक्षार्थियों
को प्रायोगिक कार्य करने में असुविधाएं होने के साथ साथ पैथोलोजी विभाग
में तैनात १८ शिक्षकों , ४२ रेसिडेंट डाक्टरों एवं १५० प्रयोगशाला
सहायकों आदि के समक्ष भी समस्याएँ उत्पन्न हो जायेंगी|

उर्वशी नेबताया कि हमारी संस्था ने विगत १७ जून २०१२ को प्रदेश के
राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि
व्यापक जनहित में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ
में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित करने के जनविरोधी कदम
को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें ताकि प्रदेश की जनता को चिकित्सा
विश्वविद्यालय की पैथोलोजी सेवाओं का लाभ बिना अधिक धन खर्च किये मिल सके
और प्रदेश के इस एकलौते चिकित्सा विश्वविद्यालय का स्वरुप भी बना और बचा
रहे| यदि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की
गयी तो भविष्य में जनांदोलन के माध्यम से निजीकरण के विरुद्ध इस अभियान
को और मुखर बनाया जायेगा|"

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

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Friday, 29 June 2012

लखनऊ के जिलाधिकारी अनुराग यादव ने खुद ही दे दी कानून तोड़ने की मोहलत !

दाग स्मारकों पर, परवाह किसेजागरण संवाददाता, लखनऊ : नवाबों के शहर लखनऊ
का बड़ा नाम सुनकर इसे देखने के ख्वाहिशमंद अगर कहीं बेगम हजरत महल पार्क
के पास पहुंच गए तो उनका जायका बिगड़ना तय है। साथ ही बिगड़ेगी लखनऊ की
वह तस्वीर भी, जिसने इस शहर को दुनिया भर में अलग स्थान दिला रखा है।
यहां काबिज अतिक्रमण और अफरातफरी भरा अवैध बाजार न केवल संरक्षित
स्मारकों पर दाग लगा रहा है, बल्कि यातायात में रुकावट बन रहा है।
विडंबना यह है कि इसे रोकने के जिम्मेदार अधिकारी ही इसे बढ़ावा देने पर
आमादा हैं। आइये पहले चलते हैं रेजीडेंसी। एक तरफ शहीद स्मारक और दूसरी
ओर रेजीडेंसी। नियम तो यह कहते हैं कि दोनों स्मारकों के बीच मुख्य मार्ग
के फुटपाथ पर किसी तरह का कच्चा-पक्का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन
यहां तो फुटपाथ की जमीन तक नजर आना मुहाल है। फलों की बड़ी-बड़ी दुकानों
ने पटरी दुकानदारों के नाम पर तिरपाल लगा कर पूरी जगह घेर रखी है। हर
तिरपाल के नीचे कई ठेले और प्लास्टिक की दर्जनों पेटियां लगा कर घेरेबंदी
की गई है। कुछ दिनों पहले तक सहमी सी किनारे की ओर सिमटी यह दुकानें
गुरुवार को और आगे बढ़ आई थीं और दुकानदार भी आत्मविश्वास से लबरेज थे।
हों भी क्यों न, जब खुद जिलाधिकारी ने इन्हें कानून तोड़ने की मोहलत दे
रखी है। विस्थापन की व्यवस्था के बाद ही अवैध फलमंडी को हटाने के निर्देश
ने अतिक्रमण और स्मारकों के पास अवैध कब्जे करने वालों को और प्रोत्साहित
कर दिया है। रेजीडेंसी मोड़ से लेकर नबीउल्लाह रोड मोड़ तक पूरे फुटपाथ
पर काबिज इन दुकानों में खरीदारी करने आने वालों को सड़क पर ही खड़ा होना
पड़ रहा है और उनके वाहन भी सड़क का बड़ा हिस्सा घेरे रहते हैं। शाम को
मंडी शबाब पर होती है तो यातायात का दबाव भी खासा रहता है। ऐसे में मुख्य
मार्ग का यह हिस्सा अराजकता की ही चपेट में रहता है। दूसरी ओर बेगम हजरत
महल पार्क के पीछे सआदत अली खां के मकबरे की चारदीवारी भी इसी तरह
अतिक्रमण का शिकार बन गई है। यहां आधा दर्जन से अधिक फुटपथिया रेस्तरां
चल रहे हैं। ईंटों के बीच दिन भर पकने वाले भोजन के ईंधन का धुआं
स्मारकों पर काली छाया की तरह मंडरा रहा है। यहीं कई ठेले भी सड़क पर
काबिज हैं।

http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-06-29&pageno=2#id=111744139175454984_37_2012-06-29

Thursday, 28 June 2012

हाकिमों से जवाब तलब करने वाले नन्हे सिपाही

हाकिमों से जवाब तलब करने वाले नन्हे सिपाहीदमयंती दत्ता | सौजन्‍य:
इंडिया टुडे | नई दिल्‍ली, 11 जून 2012 | अपडेटेड: 21:13 IST टैग्स:
छात्र | आरटीआइ | RTI | RTI activist | young rti activist


और भी... http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/699875/YOUNG-RIGHT-ACTIVIST-THEY-ASK-THE-RIGHT-QUESTIONS.html

http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/699875/YOUNG-RIGHT-ACTIVIST-THEY-ASK-THE-RIGHT-QUESTIONS.html

फरवरी माह. लखनऊ की एक सुहानी सुबह. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की राजाजीपुरम
शाखा में पांचवीं क्लास के बच्चों को महात्मा गांधी पर कोई अध्याय पढ़ाया
जा रहा था, तभी अचानक एक हाथ उठा. बालों की चुटिया बनाए एक बच्ची ने टीचर
से पूछ लिया, ''उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी?''

दस साल की ऐश्वर्या पाराशर ऐसी जिज्ञासाओं को पहले भी जाहिर कर चुकी थी,
लेकिन इस बार के सवाल ने बड़े-बड़ों को चौंका दिया. कहीं जवाब न मिलने पर
ऐश्वर्या ने 13 फरवरी को सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून का प्रयोग कर
सीधे प्रधानमंत्री से यह सवाल करने का फैसला किया.

पाराशर सात साल की उम्र से ही आरटीआइ का इस्तेमाल करती रही है. देश में
सूचनाओं के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करने वाली नई पीढ़ी में वह सबसे कम
उम्र की है. बाकी बच्चे जहां दूसरी चीजों के लिए स्कूलों में होड़ मचाए
रहते हैं, सूचना के ये सिपाही जजों के सामने तारीख का इंतजार करते नजर
आते हैं.

अपने बस्ते और किताबें लिए इन्हें सरकारी दफ्तरों की कतार में खड़े रहना
मंजूर है क्योंकि हॉस्टल में मिलने वाले घटिया खाने से लेकर राशन की
दुकानों में फैले भ्रष्टाचार तक किसी भी मुद्दे पर सच्चाई को सामने लाने
और इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए ये बच्चे व्यवस्था से किसी भी कीमत पर
लड़ने को तैयार हैं. 22 साल के इंजीनियरिंग छात्र हर्षवर्धन रेड्डी के
खाते में 300 से ज्‍यादा आरटीआइ आवेदन दर्ज हैं.

वे कहते हैं, ''यह काफी असरदार है. बस आपमें साहस और धैर्य होना चाहिए.''
ऐसे बच्चों को अकसर स्कूल-कॉलेजों से निकाल दिया जाता है या उन्हें फिर
घर, पड़ोस और सरकारी बाबुओं की नाराजगी झेलनी पड़ती है. फिर भी प्रशासनिक
गर्द को साफ करने की इनकी लगन कम नहीं होती. बीस से ज्‍यादा आरटीआइ आवेदन
कर चुके हैदराबाद के 21 वर्षीय छात्र के.एन. साईं कुमार कहते हैं, ''जब
कोई मुझे आरटीआइ कार्यकर्ता कहता है, तो मुझे गर्व होता है.''

स्कूल की नोटबुक पर छोटे बच्चे की लिखावट में लिखे गए सवाल को इस देश की
सरकार भी नहीं टाल पाती. प्रधानमंत्री कार्यालय से गृह मंत्रालय और
राष्ट्रीय अभिलेखागार के गलियारों में घूमते ऐश्वर्या के पत्र ने आखिरकार
एक राष्ट्रीय रहस्य को उजागर कर दियाः स्कूली किताबों में लगातार
राष्ट्रपिता के तौर पर जिक्र होने के बावजूद गांधीजी को कभी भी आधिकारिक
रूप से यह उपाधि नहीं दी गई थी.

पाराशर को जवाब में बताया गया कि उसने जो सवाल पूछा है, उसके जवाब में
कोई आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है और वे चाहें तो खुद आकर अभिलेखागार
में इसे देख सकती हैं. ऐश्वर्या कहती हैं, ''मैंने सोचा था कि मैं कोई
आसान सवाल पूछ रही हूं.''

सूचना का अधिकार कानून 2005 से ही काफी प्रभावशाली रहा है. युवाओं की
बगावत वाले इस दौर में ऐसा लगता है जैसे इसने लोगों के जानने के अधिकार
की नई राह ही खोल दी है. दुनिया भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन बड़े
राष्ट्रीय आंदोलनों में तब्दील हो रहे हैं: एथेंस से रोम, सैन
फ्रांसिस्को से लंदन और अरब विद्रोह से लेकर चिली में छात्र आंदोलन तक.

युवा आरटीआइ कार्यकर्ता भी इस व्यवस्था को चलाने के अलग तरीके की मांग कर
रहे हैं, अलबत्ता उनके हाथों में पत्थर और आंसू गैस के गोले नहीं हैं. वे
कानून की सीमाओं के भीतर रहकर अपने समुदाय के साथ मिल-जुलकर इंसाफ की
मांग करना पसंद कर रहे हैं. यह इंसाफ न सिर्फ उनके निजी जीवन में बदलाव
के लिए है बल्कि कुशासन और समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ है.

भारत में आरटीआइ अभियान की शुरुआत करने वाले नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स
राइट टु इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआइ) के निखिल डे कहते हैं, ''यह काफी
उत्साहजनक संकेत है. हम स्कूलों में जाते हैं और पाते हैं कि आरटीआइ
कानून के प्रति काफी जागरूकता है. कई प्रगतिशील स्कूलों ने आरटीआइ क्लब
भी खोल रखे हैं.''

एनसीपीआरआइ को अकसर ऐसे बच्चों के बारे में मित्रों या उनके परिजनों के
माध्यम से खबर मिलती रहती है जो आरटीआइ आवेदन डालते हैं. जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय में तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रो. कमल मित्र
चेनॉय का मानना है कि यह चलन इस प्रचलित धारणा को ध्वस्त करता है कि आज
का युवा आत्मकेंद्रित है और सामाजिक सरोकारों से कटा हुआ है. वे कहते
हैं, ''सिविल सोसायटी के कार्यकर्ता घोटालों और भ्रष्टाचार को आरटीआइ के
माध्यम से उजागर कर रहे हैं, ऐसे में हर युवा बदलावकारी भूमिका निभाना
चाहता है. वे जानते हैं कि यह व्यवस्था प्रशासन और कानून के साथ भागीदारी
से चलती है.''

गुजरात के सालड़ी में रहने वाले 18 साल के भद्रेश वामजा ने अपने गांव के
भले के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल किया. उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि
गुजरात सरकार ने अप्रैल में एक आदेश पारित करते हुए राज्‍य की सभी सस्ते
गल्ले की दुकानों के लिए राशन की आवक और स्टॉक के विवरण को सार्वजनिक
करना अनिवार्य बना दिया.

यह कहानी पिछले साल की है जब श्री विवेक विद्या विकास कॉमर्स कॉलेज में
पढ़ने वाले भद्रेश के दिमाग में यह सवाल आया कि उनके गांव की दो सरकारी
राशन की दुकानें ग्रामीणों को राशन देने से मना क्यों करती हैं. उन्होंने
11 फरवरी, 2011 को आरटीआइ आवेदन करके तहसीलदार से इन दुकानों पर भेजे
जाने वाले राशन का विवरण मांगा. गांववालों के समर्थन और अहमदाबाद की एक
स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से वामजा ने इस मुद्दे पर अभियान छेड़ दिया. कई
आरटीआइ आवेदनों और पुलिस में की गई शिकायतों के बाद आखिरकार दुकानदारों
के कान मरोड़े गए और ग्राहकों को पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की गई.

अकसर ऐसा होता है कि निजी लड़ाइयां सार्वजनिक संघर्षों में बदल जाती हैं.
ऐसा ही कुछ हुआ पुणे के एमआइटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ने वाले
हर्षवर्धन रेड्डी के साथ, जिन्हें बगैर किसी कारण से दो साल से पासपोर्ट
जारी नहीं किया जा रहा था. उन्होंने बताया, ''मुझे अखबार में छपी 2009 की
एक रिपोर्ट से आरटीआइ के बारे में पता चला. मैंने इसे अपने मामले में
आजमाने का फैसला किया. मैंने आरटीआइ फाइल की, पुलिस से मिल रही धमकियों
के बावजूद उसे उपभोक्ता फोरम में खींचा, छह महीने तक अदालत में अपने पक्ष
में दलीलें देता रहा, जिसके बाद मुझे पासपोर्ट मिल ही गया.''

रेड्डी ने अब कई मुद्दों पर आरटीआइ आवेदन कर दिया हैः उन गरीब किसानों के
लिए जिनका लोन सरकारी बैंकों ने रोक रखा है, या फिर जिन्हें जन्म
प्रमाणपत्र, जमीन के कागजात नहीं मिले हैं, श्रमिकों को उनके वेतन और
मुआवजा दिलवाने के लिए आवेदन, या फिर आंध्र प्रदेश स्थित उनके गांव करनी
में प्रदूषण फैलाने वाली चावल की एक मिल के खिलाफ आवेदन. वे बताते हैं,
''लोग मेरे पास इस उम्मीद से आते हैं कि मैं उनकी समस्या हल करने के लिए
सबसे बढ़िया तरीका सुझऊंगा.''

साईं कुमार की शुरुआत भी निजी वजहों से ही हुई. पिछले साल उन्होंने उस
सरकारी स्कूल के संचालन और अनुदान के बारे में सूचना हासिल करने के लिए
आरटीआइ डाला जहां वे खुद पढ़ते थे और उनकी मां के. रुक्मिणी बाई पढ़ाती
थीं. इसके तुरंत बाद उनकी मां को कोई नोटिस दिए बगैर नौकरी से हटा दिया
गया.

साईं ने लड़ाई जारी रखी और फरवरी में दोबारा उनकी मां की नौकरी बहाल हो
गई. हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मान्यताप्राप्त एवी कॉलेज में
बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र साई कहते हैं, ''मैं गरम स्वभाव का था और
किसी भी गलत चीज पर मेरा पारा चढ़ जाता था. पिछले कुछ महीनों में आरटीआइ
के मेरे अनुभवों ने मुझे काफी संतुलित बनाया है. अब मेरे लिए भ्रष्टाचार
से लड़ाई एक उद्देश्य है और मैं फिलहाल शिक्षा के अधिकार से जुड़े आरटीआइ
मामलों पर काम कर रहा हूं.''

आरटीआइ कार्यकर्ताओं की राह आसान नहीं है. जैसा कि निखिल डे कहते हैं,
''किसी नए शख्स को आरटीआइ आवेदन तैयार करना ही जटिल लग सकता है.'' यदि
सूचना अपर्याप्त हुई, तो दोबारा आवेदन करना पड़ता है, लगातार लगे रहना
होता है और वकीलों तथा जजों के सहयोग की भी जरूरत होती है.

कंज्‍यूमर यूनिटी ऐंड ट्रस्ट सोसायटी द्वारा 2010 में किए गए आरटीआइ
ग्राउंड रियलिटीज सर्वेक्षण के मुताबिक, सिर्फ 32 फीसदी लोगों को पता है
कि आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है, 27 फीसदी लोगों को फीस की
जानकारी है और 14 फीसदी लोगों को जवाब मिलने के लिए जरूरी 30 दिनों के
प्रावधान की जानकारी है.

इसके अलावा, आम तौर पर आरटीआइ कार्यकर्ता अपनी लड़ाई में अकव्ले होते हैं
और काफी जोखिम भरा काम करते हैं. 2005 से लेकर अब तक 50 से ज्‍यादा
आरटीआइ कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है. डे कहते हैं, ''जरूरी सवाल
उठाने वाले किसी भी शख्स की राह मुश्किल ही होती है, लेकिन युवा अकसर
सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वे व्यापक हितों के मसलों पर सवाल उठाते
हैं.''

पाराशर के मामले में तो उनके साहस के पीछे उनके एक्टिविस्ट माता-पिता खड़े
होते हैं. मसलन, सितंबर 2009 में स्वाइन फ्लू के कहर के समय तीसरी में
पढ़ने वाली पाराशर की नजर अपने स्कूल के ठीक सामने कूड़े के एक ढेर पर पड़ी.
उसकी मां उर्वशी शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उन्होंने अपनी बच्ची का
आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तक पहुंचाने में मदद की. महीने भर
बाद जब शिकायत की स्थिति जानने के लिए दोबारा आवेदन किया गया, तो सीएमओ
ने बताया कि मूल आवेदन कहीं गुम हो गया है. इसके बाद सीएमओ में तीसरा
आवेदन डाला गया यह जानने के लिए कि किस अधिकारी के हाथों आवेदन गुम हुआ
था. पाराशर कहती हैं, ''अब तक जवाब नहीं आया, लेकिन कूड़ा हट गया और वह
जमीन वापस मेरे स्कूल को लौटा दी गई जिस पर स्कूल ने बाद में एक
पुस्तकालय खोल दिया.''

आरटीआइ के सारे सिपाहियों की आपबीती एक-सी नहीं होती. दिल्ली के 18
वर्षीय 12वीं के छात्र मोबश्शिर सरवर के लिए उनकी लड़ाई एक दुःस्वप्न बन
गई है. जामिया मिल्लिया से संबंध अपने स्कूल के साथ वे ऐसे टकराव में फंस
गए कि पिछले दो साल के दौरान उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और 12वीं की
परीक्षा देने से रोक दिया गया.

सरवर ने स्कूल को अदालत में खींच लिया है. दोनों के बीच झ्गड़े की वजह रहे
करीब 100 आरटीआइ आवेदन जो सरवर ने अलग-अलग संवेदनशील मसलों पर डालेः
स्कूल के खर्चों का हिसाब, अध्यापकों की नियुक्ति, छात्रावासों में दिए
जाने वाले खाने को लेकर नियम-कानून, इत्यादि.

वे कहते हैं, ''स्कूल के डायरेक्टर सूचना हासिल करने के मेरे प्रयासों को
आदतन बताते रहे क्योंकि मैं ऐसे सवाल उठा रहा था जिससे उन्हें दिक्कत हो
रही थी.'' जब स्कूल प्रशासन नेआवेदनों को अनसनुना कर दिया तो उन्होंने 18
मार्च, 2011 को दिल्ली हाइकोर्ट में एक याचिका लगाई. वे कहते हैं,
''अदालत ने स्कूल से पूछा कि मामला क्या है तो स्कूल ने आरोप लगाया कि
मैं बदनाम करने की मंशा से आरटीआइ का दुरुपयोग कर रहा हूं. अगर वे
ईमानदार होते, नियम-कानूनों का पालन करते तो उन्हें बदनाम होने का डर
क्यों होता?''

सरवर को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इस साल की शुरुआत में जब उनके साथी
परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए थे, तब बिहार के मधेपुरा का रहने वाला
यह छात्र इम्तिहान देने की इजाजत लेने के लिए जमीन-आसमान एक किए हुए था.
वे बताते हैं, ''उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति कम है जबकि मैं नियमित
रूप से कक्षा में जाता था.''

इसके बाद उन्होंने स्कूल के खिलाफ एक और रिट याचिका दाखिल की. और
परीक्षा के एक दिन पहले अदालत से शाम को परीक्षा में बैठने की अनुमति
मिली. वे कहते हैं, ''वे सिर्फ मुझे परेशान कर रहे थे.'' पिछले दो साल
में उन्हें भारी परेशानियां उठानी पड़ीं, उन पर हमले हुए और जान से मारने
की धमकी भी मिली. वे जब भी स्कूल जाते, दर्जन भर सुरक्षाकर्मी उनके पीछे
चलते. वे इसे देखकर रोमांचित भी होते थे, ''मुझे तो राहुल गांधी और
प्रधानमंत्री जितनी सुरक्षा मिलती है.'' इस दौरान उसके पिता सरवर आसमी और
मां नुसरत बानो लगातार उनकी हौसलाअफजाई करते रहे. जब स्कूल ने उन्हे
निकाला, तो अपने पिता की सलाह पर वे मामले को अदालत में ले गए. उन्हें बस
एक ही मलाल है कि उन्होंने इस लड़ाई में अपने दोस्तों को खो दिया. वे कहते
हैं, ''मेरे साथ खड़े होने में सबको डर लगता है.''

इसके बावजूद सूचना के ये सिपाही आरटीआइ का आकर्षण नहीं छोड़ पा रहे. इससे
उनकी जिंदगी में पसरी एकरसता टूटती है और प्रेरणा मिलती है कि वे अपने
पीछे एक विरासत छोड़ रहे हैं. कुछ के लिए आरटीआइ पर काम करना एक बड़ा अनुभव
और सबक है. सरवर कहते हैं, ''मैं इतनी बार अदालतों के चक्कर लगा चुका हूं
कि अब सारे नियम-कायदे जान गया हूं.'' वे अब लॉ स्कूल की प्रवेश परीक्षा
की तैयारियों में जुट गए हैं. वामजा अपने गांव में युवाओं का एक समूह
चलाते हैं जिसके माध्यम से उन्होंने गांववालों की मदद के लिए 25 से
ज्‍यादा आवेदन कर डाले हैं.

वे कहते हैं, ''आरटीआइ से उन्हें रोज एक नया विषय सीखने को मिलता है.''
कुछ का मानना है कि आरटीआइ समाज को योगदान देने के लिहाज से अहम है. सरवर
कहते हैं, ''अगर हम लोगों का भला नहीं कर पाए तो फायदा ही क्या है?''
पाराशर अपने आदर्श पुरुष महात्मा गांधी जैसा बनना चाहती हैं, ''मैं
मेडिसिन पढ़कर गरीबों की सेवा करना चाहती हूं.''

साईं कुमार को लगता है कि आरटीआइ से उन्हें अपने दोस्तों और शिक्षकों के
बीच सम्मान हासिल हुआ है. लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो
उन्हें अपने होने का उद्देश्य समझ में आता है. वे कहते हैं, ''वे जानते
हैं कि मैं उनकी मदद के लिए जो हो सकव्गा, करूंगा.''

कुछ समय पहले तक यह देश संवेदनहीन छात्रों का रोना रोता था. चेनॉय कहते
हैं, ''आपके पास एक समूची पीढ़ी है जिसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो
रहा है और कुछ बदला जाना चाहिए.'' उनके पास वक्त है, ऊर्जा है,
इच्छाशक्ति है और अपने तथा दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के तरीके हैं.
उन्हें जो प्रोत्साहन, सांस लेने की जगह और मान्यता चाहिए, उसके लिए
आरटीआइ उनके साथ खड़ा है.

-आशीष मिश्र, श्रव्या जैन, अदिति पै, मोना रामावत और देविका चतुर्वेदी

और भी... http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/699875/YOUNG-RIGHT-ACTIVIST-THEY-ASK-THE-RIGHT-QUESTIONS.html

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

उत्तर प्रदेश के दागी महाभ्रष्ट मिश्री लाल पासवान

http://hindi.pardaphash.com/news/681767/681767.html

मायाराज में सत्ता का खेल दागी पास बाकी फेल

Tags: उत्तर प्रदेश , मायावती

Published by: Ashish Sharma
Published on: Mon, 15 Aug 2011 at 18:30 IST

F Prev Next L लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ आते ही मुख्यमंत्री माया
ने 19 मई 2007 को अपनी पहली समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि दागी
अफसरों को महत्वपूर्ण पद कतई न दिए जाएं | लेकिन हुआ ठीक उल्टा,
वर्त्तमान में करीब सभी महत्वपूर्ण पदों पर सरकार ने एक से बढ़ कर एक
भ्रष्ट अफसरों की ताजपोशी की| भ्रष्टों के खिलाफ करवाई के नाटक में भी
मायावती सरकार काफी चतुर है|

मुख्यमंत्री के आदेशों पर सतकर्ता विभाग ने भ्रष्ट आईएएस तुलसी गौड़ के
खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करवाई है जबकि अपने सबसे खास दागी प्रमुख सचिव गृह
कुंवर फतेहबहादुर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री नेतराम, आबकारी आयुक्त महेश
कुमार गुप्ता जैसे तमाम महाभ्रष्ट अधिकारियो के खिलाफ सीबीआई से लेकर
सतर्कता विभाग तक की जांचों को आगे बढ़ने से रोक रखा है| जिस तरह भ्रष्ट
आईएएस तुलसी गौड़ के सेवानिवृत्त के छः माह पहले सरकार जागी है, उसी तर्ज
पर बाकी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ भी क्या उसी अंदाज़ में करवाई होगी|

आईएएस तुलसी गौड़ के खिलाफ मुख्यमंत्री के आदेश पर सतर्कता अफसरों ने
उनके खिलाफ 2001 में विदेश यात्रा भत्ते में घोटाला तथा केंद्र की
पर्रियोजना की धनराशी का गबन करने की दो एफआईआर दर्ज कराई है| जबकि इसी
वर्ष मायावती के बेहद खास दागी प्रमुख सचिव गृह, नियुक्ति कुंवर
फतेहबहादुर सिंह व प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री नेतराम भी करीब तीन सौ करोड़
के भूमि घोटाले की सतर्कता जाँच में फसे हैं| लेकिन माया ने मुकदमा चलने
की अनुमति नहीं दी|

आबकारी आयुक्त महेश कुमार गुप्ता तो सूचना विभाग में हुए भर्ती घोटाले
में सीबीआई से चार्टशीटेड हैं . जो की वर्तमान में जमानत पर चल रहें हैं
| लेकिन सरकार ने पहले इस भ्रष्ट अफसर को गृह सचिव व बाद में आबकारी
आयुक्त पद पर न सिर्फ सुशोभित किया बल्कि सीबीआई को मुकदमा चलाने की
अनुमति देने से भी मना कर दिया | भ्रष्ट अफसरों को बचने का सिलसिला जारी
रखते हुए मुख्यमंत्री मायावती ने प्रमुख सचिव वन चंचल तिवारी व केंद्रीय
विदेश मंत्री की निजी सचिव के धनलक्ष्मी पर भी करीब साढ़े चार हजार करोड़
के ट्रोनिका सिटी घोटाले में एसआईटी जाँच में दोषी साबित होने के बावजूद
करवाई (अभियोजन मंजूरी) आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक दी |

फ़िलहाल हम आप को बता दें कि - कुछ इसी तर्ज पर भ्रष्ट्राचारियों को
बचाने की परंपरा के तहत मैनपुरी में करीब 19 करोड़ के मिड डे मील में
सीबीआई की प्रारंभिक जाँच में दोषी आईएएस सच्चिदानंद दुबे, दिनेश चंद्र
शुक्ला, मिनिस्ती एस व तत्कालीन सीडीओ ह्रदय शंकर चतुर्वेदी, जीतेन्द्र
बहादुर सिंह को मलाईदार पदों से नवाजा जा रहा है | आईएएस सच्चिदानंद दुबे
को तो विशेष सचिव लघु उद्योग से स्थानांतरित करके डीएम देवरिया बना दिया
गया जिससे लूट घसोट का सिलसिला जारी रहे |

आईएएस राजन शुक्ला , सत्यजीत ठाकुर, कैप्टन एस. के. द्विवेदी, मिश्री लाल
पासवान, चन्द्रिका प्रसाद तिवारी के सिर पर भी तमाम घोटालों के ताज हैं |
लेकिन मुख्यमंत्री मायावती ने घपलों के बेताज बादशाह इन भ्रष्ट अफसरों के
खिलाफ चल रही जांचों व कार्यवाही को रद्दी की टोकरी में डाल रखा है |

अभी तक हम ने आप को उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट्राचार शिरोमणि आईएएस के बारे
में तमाम जानकारिया दी लेकिन मजेदार बात तो ये है कि यहाँ के पीसीएस अफसर
भी भ्रष्ट्राचार के तालाब में किसी से कम नहीं हैं | उदहारण के तौर पर
करीब 1154 करोड़ की सीबीआई जांच के घेरे में चल रहे दागी आईएएस विजय शंकर
पाण्डेय के भाई हरिशंकर पाण्डेय को लिया जा सकता है | उद्यान विभाग के
निदेशक रहते हुए पाण्डेय ने अरबों रुपयों को हजम किया और डकार भी नहीं ली
और आईएएस चन्द्रिका प्रसाद तिवारी के साथ हरि शंकर पाण्डेय व अन्य अफसर
उद्यान विभाग में चल रही दो हज़ार करोड़ के घोटाले सतर्कता जांच में फसे
हैं |

इसी तरह मायावती सरकार में एक से बढ़कर एक भ्रष्ट आईएएस- पीसीएस अफसरों
की लम्बी फेहरिस्त है. लेकिन शायद मुख्यमंत्री मायावती को इन
भ्रष्ट्राचारियों के सहारे सरकार चलाना कुछ अधिक ही पसंद है तभी मायावती
को भ्रष्टों के खिलाफ कार्यवाई करना पसंद नहीं | वर्तमान माया सरकार के
लिए तो एक नया मुहावरा बन गया है आईएएस नम्बरी तो यूपी के पीसीएस दस
नम्बरी | Email It

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http://inextlive.jagran.com/fraud-in-polytechnic-201205070032

घोटाले की (Poly) technic May 07, 09:04 PM
यहां कम्प्यूटर ट्रेड नहीं है लेकिन ढेर सारे कम्प्यूटर खरीद लिए गए, जो
दो साल बाद भी चालू नहीं हो सके और जो इक्यूपमेंट जरूरी थे वो खरीदे नहीं
गए, पांच महीने से पढ़ाई नही हुई, वर्कशॉप में कबाड़ भरा हुआ है. ये हाल
है राजकीय गोविंद वल्लभ पंत पॉलीटेक्निक का. यंगस्टर्स आए तो थे अपना
करियर बनाने लेकिन यहां तो उनका करयिर घोटाले की धूल में दबता नजर आ रहा
है. जांच में करोड़ों घोटाला उजागर हुआ है लेकिन दोषियों को सजा से क्या
उन स्टूडेंट्स के करयिर की भरपाई हो पाएगी?


Lucknow: राजकीय गोविंद वल्लभ पंत पॉलीटेक्निक में कम्प्यूटर ट्रेड नहीं
हैं. इसके बावजूद 70 कम्प्यूटर खरीद लिए गए. लाखों रुपए के कम्प्यूटरों
पर कोई काम करने वाला ही नहीं है. वाटर कूलर भी खरीदे गए, लेकिन दो साल
में वह आज तक नहीं चालू हो सके. दो साल पहले 1 करोड़ 16 लाख 40 हजार रुपए
का बजट तो स्वीकार हो गया, लेकिन तब से आज तक न तो पॉलीटेक्निक में कोई
मशीन खरीदी गई और न ही उपकरण. पुरानी मशीनों पर ही यहां के स्टूडेंट
वर्कशॉप में काम कर रहे हैं.
स्टूडेंट्स की सहूलियत के नाम पर यहां 160 पंखे भी लगाए जाने थे, लेकिन
वह भी नहीं लग सके. यहां पढऩे वाले 360 स्टूडेंट्स के करयिर घोटाले की
धूल मेंं गुम होता नजर आ रहा है क्योंकि खरीद-फरोख्त के नाम पर यहां
करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है.
दो साल में नहीं खरीदी मशीन
एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास को टेक्निकल एजूकेशन देने के लिए मोहान रोड
पर राजकीय गोविंद वल्लभ पंत पॉलीटेक्निक की स्थापना 1965 में हुई थी. यह
समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित है. संस्था में एससी, एसटी के 70
प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के 3 प्रतिशत
स्टूडेंट एजूकेशन लेते हैं.
वर्ष 2009 में प्राविधिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय तकनीकी समिति एवं
संस्था के टेक्निकल स्टाफ की ओर से संस्था की लैब और वर्कशॉप के सामान
आदि की खरीद के लिए एक प्रपोजल यूपी गवर्नमेंट को भेजा गया था. सरकार ने
इसके लिए 1 करोड़ 16 लाख 40 हजार रुपए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. शासन
ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक मिश्री लाल पासवान की अध्यक्षता में एक
समिति का गठन किया.
प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र प्रसाद, समाज कल्याण निर्माण
निगम के अधिशासी अभियंता राजीव सिन्हा, तत्कालीन पॉलीटेक्निक के
प्रिंंिसपल समिति के मेम्बर थे. समिति को शासन से अनुमोदित सूची के
अनुसार मशीन, नवीन उपकरण आदि खरीदने थे, लेकिन समिति ने मनमाने तरीके से
पैसा उड़ाया.
फेल हुआ एजूकेशन सिस्टम
सूची के मुताबिक जो खरीद की जानी थी वह नहीं की गई. दो साल बीतने के बाद
भी कोई भी मशीन और उपकरण नहीं खरीदा गया. पॉलीटेक्निक में शैक्षिक सत्र
जुलाई से शुरू होता है. लेकिन पिछले पांच महीने में यहां का एजूकेशन
सिस्टम फेल हो चुका है. इन सभी अनियमितताओं की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट
उर्वशी शर्मा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस संबंध में कम्प्लेन भी की
थी. समाज कल्याण के उपनिदेशक सरोज प्रसाद ने यहां का निरीक्षण किया और
अपनी रिपोर्ट में इसका हवाला दिया.
खरीदे दूसरे उपकरण
निरीक्षण में यह पाया गया कि संस्था की लैब और वर्कशॉप को आधुनिक रूप से
सुसज्जित करने और नए उपकरण/ मशीन क्रय करने के लिए 164 लाख रुपए का
प्रपोजल भेजा गया था. जिससे 116.40 लाख रुपए की धनराशि वर्ष 2009 में
संस्था को एलॉट की गई लेकिन इस एमाउंट का व्यय वर्कशॉप के उच्चीकरण एवं
मशीन/ उपकरण के क्रय करने पर नहीं किया गया और प्रस्ताव के अलावा दूसरे
उपकरण खरीद लिए गए.
ऐसे हुआ पैसे का दुरुपयोग
वाटर कूलर-संस्था ने 6 वाटर कूलर खरीदे गए और जब से खरीदे गए वह काम ही
नहीं कर रहे हैं. उसकी क्वालिटी खराब है. वह किस ब्रांड के हैं और किस
कंपनी के, यह भी पता नहीं चल सका.
कम्प्यूटर- संस्था में एचपी कंपनी के श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड से 70
कम्प्यूटर खरीदे गए. जब निरीक्षण किया गया तो 12 कम्प्यूटर के साथ यूपीएस
ही नहीं थे. हैरत की बात तो यह है कि संस्था में कम्प्यूटर ट्रेड भी नहीं
है. इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कम्प्यूटर खरीद कर कम्प्यूटर लैब
बना दी गई. यह सामान खरीदने की वजह से वर्कशॉप और लैब की स्थिति जीर्ण
है.
कैमेस्ट्री लैब- इस लैब के लिए न तो कोई सामग्री और ना ही उपकरण खरीदे गए
और न ही लैब की फाउंडेशन की मरम्मत कराई गई. यहां की लैब की हालत इतनी
खराब है कि यहां कभी भी हादसा हो सकता है. आश्चर्य की बात है कि ऐसी हालत
होने के बाद भी 2009 से अब तक इसकी रिपेयरिंग नहीं कराई गई.
पैटर्न वर्कशॉप- पैटर्न वर्कशॉप में कोई भी मशीन और उपकरण नहीं खरीदे गए.
फिटिंग शॉप में भी कोई मरम्मत नहीं कराई गई.
फांउड्री वर्कशॉप- फाउण्ड्री वर्कशॉप में रा मैटेरियल उपलब्ध कराया गया,
लेकिन वर्कशॉप की रिपेयरिंग नहीं कराई गई. वर्कशॉप की दीवारें अत्यंत
जर्जर हो चुकी हैं. दीवारें भी बहुत गंदी हैं. वर्कशॉप में पानी टपकने से
सीलन आ गई है.
मशीन वर्कशॉप- इसमें 5 मशीनें खरीदी गई हैं, लेकिन उनका इंस्टालेशन अभी
तक नहीं कराया गया है. इसकी वजह से मशीनें बेकार पड़ी हैं.
हाइड्रोलिक्स वर्कशॉप- इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है.
विद्युत वर्कशॉप- यहां दीवारें बहुत गंदी हैं. बारिश में कई जगह से पानी टपकता है.
जांच में सामने आया सच
समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक सरोज प्रसाद ने अपनी जांच रिपोर्ट में
उल्लेख किया है कि 116.40 लाख रुपए की आवंटित धनराशि से प्रस्तावित
कार्य, मशीन और उपकरण नहीं खरीदे गए. इस संबंध में कई बार तत्कालीन
प्रधानाचार्य से पूछताछ की गई. उन्होंने बताया कि संबंधित सामान, मशीन और
उपकरण खरीदे जा रहे हैं लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है.
संस्थान के सभी भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, बिजली मेंटीनेंस और
संस्थान में वाटर सप्लाई के लिए नए ट्यूबवेल और टंकी के निर्माण के लिए
विभाग ने उप्र समाज कल्याण निर्माण निगम को करीब 13 करोड़ की धनराशि दी
गई, उसका भी सही उपयोग नहीं किया गया. ज्यादातर काम अधूरे ही हैं. इसके
अलावा पानी की टंकी मं लीकेज और वाटर सप्लाई लाइन में जगह-जगह लीकेज की
समस्या पाई गई.
नहीं लगे पंखे
संस्थान के अम्बेडकर हॉस्टल में 160 छत के पंखे लगने थे लेकिन भी पंखा
निर्माण निगम ने नहीं लगवाया. यहां केवल पुराने 16 पंखे ही लगे हैं और
हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 15 पंखे चोरी हो गए हैं. समाज कल्याण
विभाग के उपनिदेशक ने इसके प्रामाणिक सत्यापन के लिए एक समिति का गठन
करने के निर्देश दिए हैं.
जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सदस्यों को शामिल
किया जाए और 2009 में प्राप्त एमाउंट से खरीदी गई मशीनें, उपकरण और समाज
कल्याण निर्माण निगम द्वारा कराए गए कार्यों का सत्यापन समिति से कराए
जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि संस्था के
प्रस्ताव के मुताबिक खरीद-फरोख्त नहीं की गई है और 116.40 लाख रुपए की
धनराशि का जमकर दुरुपयोग किया गया है.

Reported By : Ritesh dwivedi


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http://www.livehindustan.com/news/location/rajwarkhabre/article1-story-0-0-159171.html

सीबीआई जाँच के बाद भी मलाईदार ओहदे
अनिल के. अंकुर राज्य मुख्यालय First Published:19-02-11 12:43 AM
Last Updated:19-02-11 01:13 AM

ई-मेल प्रिंट टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ-
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमीन का घोटाला करने वाले सीबीआई जांच में
दोषी पाए जाने के बाद भी निश्चिंत घूम रहे हैं। उन पर कार्रवाई तो नहीं
की गई उल्टे वे अच्छी मलाईदार पद जरूर पा रहे हैं। इनमें पीसीएस,
इंजीनियर और लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर व अन्य कर्मचारी-अधिकारी
शामिल हैं।

सीबीआई की वर्ष 2009 की जाँच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कई
अधिकारी बिना दंड पाए रिटायर हो गए और कई आज भी दूसरे स्थानों पर अहम
पदों पर तैनात हैं। सीबीआई ने यह जांच जानकीपुरम घोटाला मामले में की थी।

गरीबों के लिए बनाए गए भवनों की गुणवत्ता खराब होने व कई मकानों के बनने
से पहले ही खंडहर में तब्दील होने के मामले में सीबीआई ने जिन पर मुकदमा
चलाने के लिए कहा था उनमें तत्कालीन संयुक्त सचिव आरएन सिंह, कार्यालय
अधीक्षक भूपेन्द्र नाथ, एमएस सेंगर, दिवाकर सिंह, उषा सिंह और राजीव सिंह
शामिल हैं।

इनमें संयुक्त सचिव आदलत से स्थगनादेश ले आए थे और अब रिटायर हो गए हैं।
कार्यालय अधीक्षक का निधन हो चुका है। इनके अलावा एक दजर्न ऐसे अधिकारी
और कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अनुसंशा की गई थी।
इनमें पीसीएस अधिकारी मिश्री लाल पासवान भी शामिल हैं। वे तत्कालीन
संयुक्त सचिव थे।

आवास विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार भेज दिया था। वे फिलहाल अपर आवास आयुक्त और समाज
कल्याण निदेशक जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं। एक अन्य तत्कालीन संयुक्त
सचिव शशी भूषण रिटायर हो चुके हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई।

आवास विभाग ने नगर विकास विभाग को लिखा था कि भूषण निकाय सेवा के
कर्मचारी हैं इसलिए कार्रवाई उन्हीं का मूल विभाग करेगा। एक और दोषी
अधिशासी अभियंता केके पांडेय लगातार प्रमोशन पाते हुए खास पदों पर रहे और
पिछले महीने रिटायर भी हो गए। विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

सहायक सम्पत्ति अधिकारी वीके श्रीवास्तव के खिलाफ भी कार्रवाई होनी बाकी
है। अंडर सेक्रेटरी राम प्रकाश सिंह ने नौकरी ही छोड़ दी। क्लर्क सुरेश
वर्मा, अवर अभियंता ओम प्रकाश पांडेय, अवर अभियंता एके जौहरी और करीब चार
लिपिक शामिल हैं। आवास विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने विभागीय
कार्रवाई के लिए सम्बन्धित विभागों को लिख दिया था।

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एलडीए के पूर्व संयुक्त सचिव गिरफ्तार


लखनऊ, 5 मई (जासं): भूखंड आवंटन में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के तीन मामलों
में लिप्त पाए गए सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी व लखनऊ विकास प्राधिकरण के
पूर्व संयुक्त सचिव श्रीपाल वर्मा को गुरुवार सुबह सतर्कता अधिष्ठान की
टीम ने गिरफ्तार किया है। श्री वर्मा पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा के पति
हैं। अदालत ने श्री वर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया
है। शासन ने इस घोटाले की जांच के आदेश 18 नंवबर 1997 में दिए थे और
सतर्कता विभाग की टीम ने वर्ष 1998 में कैसरबाग कोतवाली में भूखंड
घोटालों व सरकारी धन का गबन करने के संबंध में धोखाधड़ी के तीन मुकदमे
दर्ज कराए गए थे। श्रीपाल वर्मा, तत्कालीन संयुक्त सचिव और वर्तमान में
निदेशक समाज कल्याण मिश्रीलाल पासवान समेत अभियंताओं व कर्मचारियों पर
आरोप था कि उन लोगों ने सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी में पार्क की जमीन
पर बिना प्राधिकरण बोर्ड व शासन की अनुमति के भूखंड आवंटित कर दिए थे। 15
भूखंडों की रजिस्ट्री कर दी गई थी, लेकिन नक्शा व्यावसायिक श्रेणी के लिए
पास किया गया था। वर्ष 1987 से 1992 के मध्य फर्जी दस्तावेजों व कूटरचना
कर उक्त भूखंडों का आवंटन किया था, जबकि योजना के मूल आवंटियों ने पार्क
के सामने भूखंड पाने के लिए अतिरिक्त चार्ज प्राधिकरण में दिया था। जांच
में श्रीपाल वर्मा तीनों मामलों में दोषी पाए गए। सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ
सेक्टर की पुलिस अधीक्षक दीपिका गर्ग के निर्देश पर गुरुवार को सतर्कता
विभाग के निरीक्षक आरडी यादव व सिपाही इश्तियाक खां ने अलीगंज स्थित
पूर्व संयुक्त सचिव श्रीपाल वर्मा के आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सतर्कता निरीक्षक आरडी यादव ने बताया कि 13 आरोपियों में नौ को दोषी पाया
गया था। इसमे संयुक्त सचिव से लेकर अभियंता व लिपिक भी हैं। दो को छोड़कर
शेष का मामला अदालत में विचाराधीन था। श्री वर्मा की गिरफ्तारी के बाद
तत्कालीन संयुक्त सचिव व वर्तमान में निदेशक समाज कल्याण के पद पर तैनात
मिश्रीलाल पासवान की गिरफ्तारी के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। उधर,
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 7 मई की तिथि नियत की है।
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